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महिला चिकित्सक से अभद्रता का आरोप लगने के बाद पीएमओ निलंबित
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जिला नागरिक अस्पताल के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर (पीएमओ) को राज्यपाल के आदेश के बाद निलंबित कर दिया गया है। पीएमओ के खिलाफ महिला चिकित्सक ने अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाकर पुलिस को शिकायत दी थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट से वह जमानत पर है। अब इस मामले में पीएमओ को जमानत मिल चुकी है।
महिला चिकित्सक ने नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉ. जयभगवान जाटान पर अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में अधिकारियों को शिकायत दी गई थी। इसकी विभागीय जांच हुई और इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने जांच के बाद 17 नवंबर को आरोपी पीएमओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में सेक्टर-27 थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि मामले में पीएमओ को 21 नवंबर को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी।
इस मामले में अब 24 नवंबर को राज्यपाल के आदेश के बाद पीएमओ को निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेश में पीएमओ के खिलाफ सेक्टर-27 थाने में आईपीसी की धारा 354ए और 354डी में मुकदमा दर्ज होने को आधार बनाया गया है। 24 नवंबर को देर शाम राज्यपाल कार्यालय से आए आदेश में पीएमओ को निलंबित कर दिया गया है। उसकी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग के पंचकूला मुख्यालय से जोड़ दी गई हैं।
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महिला चिकित्सक के एक मामले में पीएमओ ने की थी जांच
महिला चिकित्सक पर कैथल के युवक ने दो स्थानों पर नौकरी करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पीएमओ ने दो स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर जांच की थी, जिसमें महिला चिकित्सक पर कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा था। उसी दौरान महिला चिकित्सक ने पीएमओ पर गंभीर आरोप लगाकर शिकायत दी थी, जिसमें करीब छह माह बाद मुकदमा दर्ज हुआ था।
वर्जन
महिला चिकित्सक ने पीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत से जमानत मिल गई थी।
- इंस्पेक्टर प्रवीन कुमार, थाना प्रभारी, सेक्टर-27
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महिला चिकित्सक ने नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉ. जयभगवान जाटान पर अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में अधिकारियों को शिकायत दी गई थी। इसकी विभागीय जांच हुई और इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने जांच के बाद 17 नवंबर को आरोपी पीएमओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में सेक्टर-27 थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि मामले में पीएमओ को 21 नवंबर को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी।
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इस मामले में अब 24 नवंबर को राज्यपाल के आदेश के बाद पीएमओ को निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेश में पीएमओ के खिलाफ सेक्टर-27 थाने में आईपीसी की धारा 354ए और 354डी में मुकदमा दर्ज होने को आधार बनाया गया है। 24 नवंबर को देर शाम राज्यपाल कार्यालय से आए आदेश में पीएमओ को निलंबित कर दिया गया है। उसकी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग के पंचकूला मुख्यालय से जोड़ दी गई हैं।
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महिला चिकित्सक के एक मामले में पीएमओ ने की थी जांच
महिला चिकित्सक पर कैथल के युवक ने दो स्थानों पर नौकरी करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पीएमओ ने दो स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर जांच की थी, जिसमें महिला चिकित्सक पर कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा था। उसी दौरान महिला चिकित्सक ने पीएमओ पर गंभीर आरोप लगाकर शिकायत दी थी, जिसमें करीब छह माह बाद मुकदमा दर्ज हुआ था।
वर्जन
महिला चिकित्सक ने पीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत से जमानत मिल गई थी।
- इंस्पेक्टर प्रवीन कुमार, थाना प्रभारी, सेक्टर-27