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Sonipat News: लाल डोरा में रहने वाले लोगों को मिलेगा मालिकाना हक

Fri, 16 May 2025 01:36 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 16 May 2025 01:36 AM IST
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People living in Lal Dora will get ownership rights
फोटो 16- सोनीपत के गन्नौर ​स्थित नगरपालिका कार्यालय में लाल डोरा संबंधी प्रमाणपत्र बनाने की प्र - फोटो : संस्थान
गन्नौर। नगर पालिका ने शहर के लाल डोरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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नपा ने लाल डोरा के सभी भू मालिकों की लिस्ट अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर पोर्टल पर अपलोड कर दी है। जिसे देखकर लोग अपनी जमीन की जांच कर सकते हैं। साथ ही अपनी जमीन के लाल डोरे का प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि अब तक नपा की ओर से करीब 12 भू मालिकों को यह प्रमाणपत्र वितरित किए गए हैं। शहर में 17 वार्डों में से 1200 लोगों को यह जमीन संबंधी प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हैं। जमीन का प्रमाणपत्र मिलने से लाल डोरा क्षेत्र में जमीनी विवाद खत्म हो जाएंगे। भू मालिक लोन लेने या कई तरह के अन्य काम आसानी से कर सकेंगे। लाल डोरा वासी अपने दावे-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
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यह दस्तावेज आवश्यक
लाल डोरा में रहने वाले भू स्वामियों को जमीनी प्रमाणपत्र के लिए सेल डीड, कन्वेंस डीड, ट्रांसफर डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फरद, कोर्ट डिक्री, प्राधिकृत प्राधिकारी से कानूनी प्रमाणपत्र के आधार पर भी जमीनी प्रमाणपत्र दिया जा रहा है।
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इसके अलावा जिन लोगों के पास यह दस्तावेज नहीं हैं तो उन्हें संबंधित जमीन पर 10 साल व इससे ज्यादा समय से कब्जे का प्रमाण देना होगा। इनमें प्राधिकृत प्राधिकारी से प्रमाणित किया गया शपथपत्र, 10 साल पुराना बिजली व पानी का बिल, 10 साल पुराना वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि, गृह कर की 10 साल पुरानी रसीद, 10 साल पुराना निर्माण से संबंधित कोई प्रमाण देना अनिवार्य है।
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