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Sonipat News: रोड शो के लिए पार्टी या प्रत्याशियों को लेनी होगी अनुमति
Mon, 06 May 2024 03:05 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Mon, 06 May 2024 03:05 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। लोकसभा चुनाव में रैली या रोड शो के लिए राजनीतिक दल या प्रत्याशी को जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव में प्रत्येक राजनैतिक पार्टी व उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करना होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाएं जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि रोड शो निकलने पर रोड जाम नहीं होना चाहिए। जहां पर अस्पताल व ट्रॉमा सेंटर होगा, वहां से कोई भी पार्टी रोड शो नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनैतिक दलों की तरफ से किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी राजनैतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा। राजनैतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का प्रयोग भी नहीं कर सकेंगे।
डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि जिला स्तर पर बनाई गई चुनाव खर्च निगरानी टीम उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर नजर रखेंगी। चुनावी कार्यक्रमों में उम्मीदवार आदर्श चुनाव आचार संहिता का ध्यान रखें। निर्वाचन विभाग ने चुनावी खर्च का हिसाब-किताब रखने के लिए टेंट, भोजन, चाय, भोजन, वाहन, प्रचार सामग्री सभी की दरें तय की हुई हैं। उम्मीदवारों को अपने खर्चे का विवरण चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा।
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सोनीपत। लोकसभा चुनाव में रैली या रोड शो के लिए राजनीतिक दल या प्रत्याशी को जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव में प्रत्येक राजनैतिक पार्टी व उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करना होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाएं जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि रोड शो निकलने पर रोड जाम नहीं होना चाहिए। जहां पर अस्पताल व ट्रॉमा सेंटर होगा, वहां से कोई भी पार्टी रोड शो नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनैतिक दलों की तरफ से किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी राजनैतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा। राजनैतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का प्रयोग भी नहीं कर सकेंगे।
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डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि जिला स्तर पर बनाई गई चुनाव खर्च निगरानी टीम उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर नजर रखेंगी। चुनावी कार्यक्रमों में उम्मीदवार आदर्श चुनाव आचार संहिता का ध्यान रखें। निर्वाचन विभाग ने चुनावी खर्च का हिसाब-किताब रखने के लिए टेंट, भोजन, चाय, भोजन, वाहन, प्रचार सामग्री सभी की दरें तय की हुई हैं। उम्मीदवारों को अपने खर्चे का विवरण चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा।
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