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पंचायत चुनाव : ड्यूटी में लापरवाही स्वीकार्य नहीं, निष्पक्षत होगा चुनाव ः उपायुक्त
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लघु सचिवालय में पंचायत चुनाव को लेकर बैठक में अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश देते जिला निर?
- फोटो : Sonipat
पंचायत चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और ईमानदारी से संपन्न करवाया जाएगा। चुनाव में जिस अधिकारी व कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी, उसे ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करना होगा। चुनाव में किसी प्रकार की ढिलाई व लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी (पं) एवं उपायुक्त ललित सिवाच ने कही। वह सोमवार को लघु सचिवालय में पंचायत चुनाव को लेकर संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों (एआरओ) के साथ बैठक में दी। उन्होंने चुनाव के संदर्भ में आवश्यक जानकारी देते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं) ने रिटर्निंग अधिकारियों के लिए जारी निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के तहत नामांकन के लिए 21 से 28 अक्तूबर तक का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि 23, 24 व 25 अक्तूबर को अवकाश के चलते नामांकन नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान आरओ व एआरओ में से एक की उपस्थिति अनिवार्य है। आरओ के अधिकृत करने की अवस्था में ही एआरओ नामांकन ले सकता है। नामांकन पत्रों की छंटनी का अधिकार केवल आरओ को दिया गया है।
उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र लेते समय ध्यान रखें कि प्रत्याशी का नाम संबंधित मतदाता सूची में दर्ज हो। प्रत्याशियों से बैंक व बिजली बिलों को लेकर एनओसी ली जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का संशय होने पर तुरंत संपर्क करें।
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एक प्रत्याशी भर सकता है चार नामांकन
उपायुक्त ने बताया कि एक प्रत्याशी चार नामांकन पत्र भर सकता है। जिसके लिए सिक्योरिटी एक ही नामांकन के लिए ली जाएगी। महिलाएं आरक्षित सीट पर ही चुनाव लड़ सकेंगी, अन्य सीटों पर नहीं। नामांकन लेते समय ध्यान रखें कि नामांकन के हर पृष्ठ पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर अवश्य हों। नामांकन वापसी संबंधित प्रत्याशी व प्रत्याशी की तरफ से सत्यापित उनका चुनाव एजेंट ही ले सकता है।
ये रहे मौजूद
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी, जिला परिषद के सीईओ डॉ. सुशील मलिक, एसडीएम आशीष कुमार, एसडीएम सुरेंद्र सिंह दून, एसडीएम अमित कुमार, एसडीएम ज्योति मित्तल, नगराधीश डॉ. अनमोल, बीडीपीओ अंकिता वर्मा, जिला राजस्व अधिकारी हरिओम अत्री, डीडीपीओ राजपाल सिंह, बीडीपीओ राजेश टिवाना, बीडीपीओ दीपिका शर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी जितेंद्र छिक्कारा, तहसीलदार रविंद्र हुड्डा, तहसीलदार अजय कुमार, नायब तहसीलदार प्रदीप अहलावत व प्रमोद कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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जिला निर्वाचन अधिकारी (पं) ने रिटर्निंग अधिकारियों के लिए जारी निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के तहत नामांकन के लिए 21 से 28 अक्तूबर तक का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि 23, 24 व 25 अक्तूबर को अवकाश के चलते नामांकन नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान आरओ व एआरओ में से एक की उपस्थिति अनिवार्य है। आरओ के अधिकृत करने की अवस्था में ही एआरओ नामांकन ले सकता है। नामांकन पत्रों की छंटनी का अधिकार केवल आरओ को दिया गया है।
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उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र लेते समय ध्यान रखें कि प्रत्याशी का नाम संबंधित मतदाता सूची में दर्ज हो। प्रत्याशियों से बैंक व बिजली बिलों को लेकर एनओसी ली जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का संशय होने पर तुरंत संपर्क करें।
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एक प्रत्याशी भर सकता है चार नामांकन
उपायुक्त ने बताया कि एक प्रत्याशी चार नामांकन पत्र भर सकता है। जिसके लिए सिक्योरिटी एक ही नामांकन के लिए ली जाएगी। महिलाएं आरक्षित सीट पर ही चुनाव लड़ सकेंगी, अन्य सीटों पर नहीं। नामांकन लेते समय ध्यान रखें कि नामांकन के हर पृष्ठ पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर अवश्य हों। नामांकन वापसी संबंधित प्रत्याशी व प्रत्याशी की तरफ से सत्यापित उनका चुनाव एजेंट ही ले सकता है।
ये रहे मौजूद
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी, जिला परिषद के सीईओ डॉ. सुशील मलिक, एसडीएम आशीष कुमार, एसडीएम सुरेंद्र सिंह दून, एसडीएम अमित कुमार, एसडीएम ज्योति मित्तल, नगराधीश डॉ. अनमोल, बीडीपीओ अंकिता वर्मा, जिला राजस्व अधिकारी हरिओम अत्री, डीडीपीओ राजपाल सिंह, बीडीपीओ राजेश टिवाना, बीडीपीओ दीपिका शर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी जितेंद्र छिक्कारा, तहसीलदार रविंद्र हुड्डा, तहसीलदार अजय कुमार, नायब तहसीलदार प्रदीप अहलावत व प्रमोद कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।