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पहले नामांकन भर चुके शिक्षित प्रत्याशियों को देना होगा सिर्फ शपथ पत्र
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
Updated Wed, 23 Dec 2015 12:06 AM IST
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पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए पंच, सरपंच और पंचायत समिति के जिन शिक्षित प्रत्याशियों ने पहले नामांकन भरा है, उन्हें दोबारा नामांकन भरने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ इसके लिए उन्हें संबंधित आरओ को प्रपत्र ख में नए सिरे से शपथपत्र दोबारा देना होगा। जिसको लेकर मास्टर ट्रेनर द्वारा चुनाव प्रक्रिया से सभी रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को रिहर्सल के दौरान अवगत कराया। पंच और सरपंच पद के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया को बूथ स्तर पर, पंचायत समिति के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया खंड कार्यालयों व जिला परिषद का चुनाव के लिए डीसी कार्यालय में 23 दिसंबर से नामांकन भरे जाएंगे।
जिले के खरखौदा, मुंडलाना और सोनीपत बीडीपीओ कार्यालयों पर पंचायती चुनाव के पहले चरण में चुनाव को लेकर मंगलवार को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को प्रत्येक गांव में चिह्नित बूथ पर मुस्तैदी से तैनात रहने के निर्देश दिए गए। बुधवार से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया के तहत दिन में होने वाले नामांकनों का डाटा हर रोज बीडीपीओ कार्यालय में दर्ज कराया जाना एआरओ के लिए जरूरी होगा। जिले में पंचायती चुनाव तीन चरणों में आयोजित होना है। इनमें 10 दिसंबर को सोनीपत में 140, खरखौदा में 196 और मुंडलाना खंड में 135 बूथों पर चुनाव कराया जाना है। पहले चरण के नामांकन 29 दिसंबर शाम 4 बजे तक भरे जाने हैं।
एक जनवरी को पहले चरण का नामांकन होगा वापस
हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम 1994 के तहत सूचना प्रकाशित हो चुकी है। जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच व पंच पद के लिए 23 से 29 दिसंबर तक प्राप्त किए गए नामांकनों को नियम 24 (2) के तहत पेस्ट किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच 30 दिसंबर को सुबह 10 बजे से की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 01 जनवरी दोपहर बाद 3 बजे तक निर्धारित की गई है तथा 3 बजे के बाद 01 जनवरी को ही प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए जाएंगे। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची उसी दिन चस्पा दी जाएगी।
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दोबारा से देना होगा शपथपत्र
बीती चुनाव प्रक्रिया के तहत नामांकन कर चुके प्रत्याशियों को दोबारा से शपथ पत्रव् देना होगा। बीते चुनाव व हाल समय में तीन माह का समय बीत जाने का हवाला देते हुए बीडीपीओ ने बताया कि पहले आवेदन कर चुके प्रत्याशियों को दोबारा से शपथ पत्र जमा करवाने होंगे।
अशिक्षितों की लौटाई जाएगी फीस
पहले चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिन अशिक्षित प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया गया था उन्हें उनकी फीस लौटा दी जाए। उक्त कार्रवाई नाम वापस लेने के दिन की जाएगी। न्यायालय का फैसला प्रदेश सरकार के हक में आने के बाद चुनाव में शिक्षित उम्मीदवार ही नामांकन कर सकते हैं। प्रथम चरण के पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू हो रही है।
जिला परिषद के नामांकन डीसी कार्यालय में भरे जाएंगे
जिला परिषद के चुनाव की प्रक्रिया 23 दिसंबर से आरंभ हो जाएगी। जिला परिषद के चुनाव के लिए 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। ये नामांकन उपायुक्त सोनीपत के न्यायालय कक्ष में प्रात: 10 बजे से लेकर अपराह्न 3 बजे तक जमा करवाए जा सकतेेे हैं। पंचायत समिति के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया खंड कार्यालयों शुरू होगी।
बीडीपीओ कार्यालय में दी ट्रेनिंग
खरखौदा में मंगलवार को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में पंचायती राज चुनाव को लेकर रिर्टनिंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की ट्रेनिंग की गई। आज से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया के तहत पूरा दिन में होने वाले नामांकनों का डाटा हर रोज बीडीपीओ कार्यालय में दर्ज कराया जाना एआरओ के लिए जरूरी होगा। इस अवसर पर बीडीपीओ सुमित बख्शी ने आरओ व एआरओ को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेामांकन प्रक्रिया के दौरान सभी एआरओ को प्रत्याशियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए चुनाव को अच्छे ढंग से पूरा करना है। इस अवसर पर पूर्व तहसीलदार राजेंद्र सिंह व एसीपीओ बिजेंद्र व हेड क्लर्क नरेश दहिया आदि मौजूद रहे।
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जिले के खरखौदा, मुंडलाना और सोनीपत बीडीपीओ कार्यालयों पर पंचायती चुनाव के पहले चरण में चुनाव को लेकर मंगलवार को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को प्रत्येक गांव में चिह्नित बूथ पर मुस्तैदी से तैनात रहने के निर्देश दिए गए। बुधवार से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया के तहत दिन में होने वाले नामांकनों का डाटा हर रोज बीडीपीओ कार्यालय में दर्ज कराया जाना एआरओ के लिए जरूरी होगा। जिले में पंचायती चुनाव तीन चरणों में आयोजित होना है। इनमें 10 दिसंबर को सोनीपत में 140, खरखौदा में 196 और मुंडलाना खंड में 135 बूथों पर चुनाव कराया जाना है। पहले चरण के नामांकन 29 दिसंबर शाम 4 बजे तक भरे जाने हैं।
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एक जनवरी को पहले चरण का नामांकन होगा वापस
हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम 1994 के तहत सूचना प्रकाशित हो चुकी है। जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच व पंच पद के लिए 23 से 29 दिसंबर तक प्राप्त किए गए नामांकनों को नियम 24 (2) के तहत पेस्ट किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच 30 दिसंबर को सुबह 10 बजे से की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 01 जनवरी दोपहर बाद 3 बजे तक निर्धारित की गई है तथा 3 बजे के बाद 01 जनवरी को ही प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए जाएंगे। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची उसी दिन चस्पा दी जाएगी।
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दोबारा से देना होगा शपथपत्र
बीती चुनाव प्रक्रिया के तहत नामांकन कर चुके प्रत्याशियों को दोबारा से शपथ पत्रव् देना होगा। बीते चुनाव व हाल समय में तीन माह का समय बीत जाने का हवाला देते हुए बीडीपीओ ने बताया कि पहले आवेदन कर चुके प्रत्याशियों को दोबारा से शपथ पत्र जमा करवाने होंगे।
अशिक्षितों की लौटाई जाएगी फीस
पहले चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिन अशिक्षित प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया गया था उन्हें उनकी फीस लौटा दी जाए। उक्त कार्रवाई नाम वापस लेने के दिन की जाएगी। न्यायालय का फैसला प्रदेश सरकार के हक में आने के बाद चुनाव में शिक्षित उम्मीदवार ही नामांकन कर सकते हैं। प्रथम चरण के पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू हो रही है।
जिला परिषद के नामांकन डीसी कार्यालय में भरे जाएंगे
जिला परिषद के चुनाव की प्रक्रिया 23 दिसंबर से आरंभ हो जाएगी। जिला परिषद के चुनाव के लिए 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। ये नामांकन उपायुक्त सोनीपत के न्यायालय कक्ष में प्रात: 10 बजे से लेकर अपराह्न 3 बजे तक जमा करवाए जा सकतेेे हैं। पंचायत समिति के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया खंड कार्यालयों शुरू होगी।
बीडीपीओ कार्यालय में दी ट्रेनिंग
खरखौदा में मंगलवार को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में पंचायती राज चुनाव को लेकर रिर्टनिंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की ट्रेनिंग की गई। आज से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया के तहत पूरा दिन में होने वाले नामांकनों का डाटा हर रोज बीडीपीओ कार्यालय में दर्ज कराया जाना एआरओ के लिए जरूरी होगा। इस अवसर पर बीडीपीओ सुमित बख्शी ने आरओ व एआरओ को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेामांकन प्रक्रिया के दौरान सभी एआरओ को प्रत्याशियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए चुनाव को अच्छे ढंग से पूरा करना है। इस अवसर पर पूर्व तहसीलदार राजेंद्र सिंह व एसीपीओ बिजेंद्र व हेड क्लर्क नरेश दहिया आदि मौजूद रहे।