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Sonipat News: लाल डोरे की जमीन पर बनी 14053 प्राॅपर्टी में रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक

Tue, 22 Apr 2025 08:39 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Tue, 22 Apr 2025 08:39 PM IST
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Ownership rights will be given to the residents of 14053 properties built on red line land
फोटो 28: सोनीपत में रेलवे रोड पर स्थित नगर निगम कार्यालय। संवाद
फोटो 28: सोनीपत में रेलवे रोड पर स्थित नगर निगम कार्यालय। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। नगर निगम क्षेत्र की लाल डोरे की जमीन पर रहने वाले लोगों को जल्द मालिकाना हक मिलने वाला है। इसके लिए नगर निगम ने सर्वे पूरा कर लिया है। अब जमीन पर मालिकाना हक देने के लिए आगामी कार्रवाई में जुटा है। इससे नगर निगम क्षेत्र की लाल डोरे की जमीन पर बनी 14053 प्राॅपर्टी में रह रहे लोगों को फायदा मिलेगा।
सर्वे के अनुसार, शहर की 41 अलग-अलग लोकेशनों पर फैली इस जमीन पर रहने वाले लोगों को इसका फायदा होगा। अब लोग दावा करके इस पर कानूनी मालिकाना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। नगर निगम ने आवेदन प्रक्रिया भी जारी कर दी है, जिसका लाभ उठाकर नागरिक अपनी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं।
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कौन कर सकते हैं आवेदन
नगर निगम क्षेत्र में आने वाली सभी प्राॅपर्टी आईडी जो कि लाल डोरा या आबादी देह में स्थित हैं, उनके मालिक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए नगर निगम की वेबसाइट https://ulbharyana.gov.in/Sonipat/2193 पर जाकर सूची का ऑब्जरवेशन करना होगा और यदि प्राॅपर्टी आईडी सूची में नाम में है तो व्यक्ति 30 दिन के अंदर नगर निगम कार्यालय में जाकर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
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आवेदन करते समय यह दस्तावेज जरूरी

राजस्व विभाग की तरफ से प्रमाणित दावेदार का एफिडेविट इसमें आबादी देह-लाल डोरा में स्वामित्व या कब्जा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। 10 वर्ष के बिल जैसे बिजली बिल, पानी का बिल और सरकार की तरफ से जारी किए गए दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि जिसमें पता शामिल हो। 10 वर्ष के अधिकार का पता लगाने के लिए दस्तावेज। गृहकर की रसीदें, निर्मित स्ट्रक्चर का प्रमाण आदि। सेल डीड, ट्रांसफर डीड, त्याग डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द दस्तावेजों की जरूरत होगी।



नगर निगम क्षेत्र के आबादी देह व लाल डोरा के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों के कब्जेदारों को मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे।
हर्षित कुमार, आयुक्त, नगर निगम
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