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हत्या के मामले में दो नाबालिगों को तीन साल बाल सुधार गृह में रखने के आदेश

Wed, 25 May 2022 11:06 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 25 May 2022 11:06 PM IST
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Order to keep two minors in a child correction home for three years in case of murder
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने युवक की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दो नाबालिगों को तीन-तीन साल बाल सुधार गृह में रखने के आदेश दिए हैं।
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लाल दरवाजा सुंदर सांवरी निवासी इंद्र सिंह ने 29 नवंबर, 2015 को सिटी थाना पुलिस को बताया था कि उसका बेटा नवीन (19) लाल दरवाजा में गया था। वहां पर दो लड़कों के साथ उसके बेटे की कहासुनी हो गई थी। उन्होंने उसके बेटे पर चाकू से वार कर दिए थे। वहां पर मौजूद दीपक नाम के युवक ने उसे मामले से अवगत कराया था। इसके बाद वह उसे उठाकर अस्पताल में ले जाने लगा तो रास्ते में उसके बेटे की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया था। मामले में दो नाबालिगों को पकड़ा गया था। उन्हें जुवेनाइल अदालत में दोषी माना गया था। बाद में मामले की अपील सेशन कोर्ट में की गई थी, जहां सुनवाई के बाद अब एएसजे राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने भी दोनों को दोषी माना है। उन्हें तीन साल तक बाल सुधार गृह में रखने का आदेश दिया गया है। संवाद
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