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Sonipat News: पोर्टल पर आवेदन करने पर 1 लाख तक माफ होगा बकाया कर होगा माफ

Sat, 19 Apr 2025 01:06 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 19 Apr 2025 01:06 AM IST
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On applying on the portal, outstanding tax up to Rs 1 lakh will be waived
सोनीपत के गन्नौर में उद्योगपतियों के साथ बैठक कर एकमुश्त निपटान योजना के बारे में बताते उप आबका - फोटो : सवारियों का इंतजार करतीं बसें
सोनीपत। आबकारी एवं कराधान (बिक्री कर) विभाग जिले के करदाताओं को कर जमा करने के लिए ई-रिक्शा व औद्योगिक क्षेत्रों में होर्डिंग लगाकर जागरूक कर रहा है। सरकार की ओर से बकाया करदाताओं के लिए एकमुश्त निपटान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 1 लाख रुपये तक के करदाताओं को सिर्फ पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है। इसके बाद उनका कर माफ कर दिया जाएगा।
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उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त नीलरत्न ने औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपतियों के साथ बैठक कर उन्हें एकमुश्त निपटान योजना के बारे में जागरूक किया। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी से पहले के सात अधिनियमों के तहत 10 लाख रुपये तक की बकाया देनदारी वाले करदाताओं को एक लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी। साथ ही शेष मूल कर राशि का 60 फीसदी भी माफ किया जाएगा। इसके अलावा 10 लाख रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक की बकाया देनदारी वाले करदाताओं को भी उनकी कर राशि पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी। योजना का लाभ उठाने वाले करदाताओं की ब्याज व जुर्माना राशि पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी। 10 लाख रुपये से अधिक की निपटान राशि वाले करदाताओं को अपनी मूल राशि दो किस्तों में चुकाने की अनुमति होगी।
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एकमुश्त निपटान योजना का उद्देश्य करदाताओं को बकाया कर चुकाने में राहत प्रदान करना है। यह योजना हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, हरियाणा विलासिता कर अधिनियम, हरियाणा मनोरंजन शुल्क अधिनियम, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम व हरियाणा स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम पर लागू होती है।
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4871 डिफाल्टरों को राहत, जमा नहीं करवाना पैसा
जिले में करीब 4871 ऐसे डिफाल्टर करदाता हैं, जिन पर 0-1 लाख रुपये तक कर बकाया है। ओटीएस का लाभ उठाने के लिए करदाताओं को विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद विभाग की ओर से बकाया कर पूरा माफ कर दिया जाएगा। वहीं योजना का लाभ उठाने के लिए विभाग की ओर से जागरूक किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में जल्द सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, ताकि करदाता समय रहते योजना का लाभ उठा सकें।

कितने करदाताओं पर कितना कर बकाया
बकाया कर डिफाल्टर करदाता

0-1 लाख रुपये तक 4871

1 लाख-10 लाख तक 1393

10 लाख-10 करोड़ तक 418

10 करोड़ से ज्यादा 12

आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से बकाया करदाताओं को कर जमा करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि समय रहते करदाता योजना का लाभ उठा सके। इसके लिए जल्द औद्योगिक क्षेत्रों में सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। नीलरत्न, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोनीपत।
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