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नामांकन प्रक्रिया : दो दिन में चार उम्मीदवारों ने जमा करवाए नामांकन

Sat, 07 Sep 2024 05:35 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 07 Sep 2024 05:35 AM IST
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Nomination process: Four candidates submitted nominations in two days
फोटो 09- सोनीपत के खरखौदा विधानसभा से युग तुलसी पार्टी उम्मीदवार प्रवीन ने रिटर्निंग अधिकारी एव
सोनीपत। जिले की सभी छह विधानसभा क्षेत्रों के लिए वीरवार से शुरू की गई नामांकन प्रक्रिया के दो दिनों में चार उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल करवाए हैं। पहले दिन जहां सोनीपत विधानसभा से आजाद उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल करवाया था, वहीं शुक्रवार को दूसरे दिन सोनीपत से दो व खरखौदा विधानसभा से एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल करवाया। नामांकन प्रक्रिया 12 सितंबर तक जारी रहेगी। सोनीपत विधानसभा से शुक्रवार को आजाद उम्मीदवार के तौर पर कमलेश कुमार सैनी व ईश्वर सिंह राठी ने रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सोनीपत अमित कुमार को अपना नामांकन सौंपा। वहीं खरखौदा विधानसभा से युग तुलसी पार्टी उम्मीदवार के तौर पर प्रवीन ने अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम श्वेता सुहाग के समक्ष प्रस्तुत किया। इससे पहले वीरवार को सोनीपत विधानसभा से रमेश खत्री ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सोनीपत अमित कुमार के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान गन्नौर, राई, गोहाना व बरोदा विधानसभा से किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन दर्ज नहीं करवाया है। दो दिनों में जिले में कुल चार नामांकन प्राप्त हुए हैं। उम्मीदवार 12 सितंबर तक नामांकन भर सकते हैं। 7 सितंबर को भी नामांकन दर्ज होंगे, जबकि 8 सितंबर को अवकाश रहेगा। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा करते हुए छंटनी की जाएगी। 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं।
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चार लोगों को लाने की रहेगी अनुमति
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डाॅ. मनोज कुमार ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) व सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम चार लोगों को लाने की अनुमति होगी। उम्मीदवार अपना नामांकन संबंधित आरओ व एआरओ के कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक जमा करवा सकते हैं।
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चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा रहेगी 40 लाख रुपये

डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है। उम्मीदवार या राजनीतिक दल 10 हजार रुपये से अधिक का चुनाव खर्च क्रॉस्ड अकाउंट पेयी चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस व एनईएफटी या चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से जुड़े किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से करना होगा। नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में 10 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार को 5 हजार रुपये सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवाने होंगे।
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