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Sonipat News: गृह कर के बड़े बकायेदारों पर निगम का शिकंजा, 292 टॉप डिफाल्टरों को नोटिस
Fri, 28 Aug 2026 06:01 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 28 Aug 2026 06:01 PM IST
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फोटो : सोनीपत में रेलवे रोड पर स्थित नगर निगम कार्यालय। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। नगर निगम ने गृह कर के बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम ने शहर के टॉप 292 प्रॉपर्टी मालिकों को गृहकर जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इन बकायेदारों को 31 अगस्त तक गृह कर जमा कर ब्याज में 75 फीसदी छूट योजना का लाभ उठाने का मौका दिया गया है। एक सितंबर से गृह कर की वसूली नए स्लैब के अनुसार की जाएगी।
नगर निगम ने बकाये गृह कर की वसूली के लिए अभियान तेज कर दिया है। लंबे समय से गृह कर जमा नहीं कराने वाले बड़े प्रॉपर्टी मालिकों की सूची तैयार कर पहले चरण में 292 टॉप डिफाल्टरों को नोटिस भेजे गए हैं। ये वे टॉप डिफाल्टर है जिन पर 5 लाख रुपये तक का गृह कर बकाया है।
निगम की ओर से साफ किया गया है कि 31 अगस्त तक बकाया राशि जमा कराने वालों को ब्याज में 75 फीसदी की छूट मिलेगी। ऐसे में बकायेदारों के पास राहत पाने के लिए अब केवल कुछ दिन ही शेष हैं। प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा को देखते हुए कार्यालय को शनिवार और रविवार को भी खुला रखा जाएगा। अवकाश के दिनों में भी लोग निगम कार्यालय पहुंचकर अपना गृह कर जमा करा सकेंगे। इससे अंतिम दिनों में कार्यालय में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। अब तक 13.50 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है।
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शहरी स्थानीय निकाय की नई कर पॉलिसी लागू होने के बाद 1 सितंबर से प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारित किया जाएगा। ऐसे में जिन संपत्ति मालिकों पर पुराना कर बकाया है, उनके पास मौजूदा व्यवस्था के तहत बकाया जमा करने के लिए 31 अगस्त तक का समय बचा है। नई व्यवस्था लागू करने के लिए डेटा फीड किया जा रहा है। एक सितंबर से नई कर पॉलिसी प्रभावी हो जाएगी। निगम ने प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और 31 अगस्त से पहले बकाया गृह कर जमा कर ब्याज में मिल रही 75 फीसदी छूट का लाभ उठाएं।
नगर निगम की इस कार्रवाई को गृह कर वसूली अभियान का बड़ा कदम माना जा रहा है। निगम की नजर अब उन प्रॉपर्टी मालिकों पर है, जिन पर लंबे समय से बड़ी राशि बकाया है। नोटिस मिलने के बाद भी बकाया जमा नहीं कराने वाले प्रॉपर्टी मालिकों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उनके कार्यों का निर्धारित समय में निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्यूटी से बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
वर्जन
292 टॉप डिफाल्टर प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रॉपर्टी मालिकों को बकाया गृह कर जमा कराने के लिए कहा गया है। 1 सितंबर से नई व्यवस्था के आधार पर गृहकर वसूल किया जाएगा। साथ ही प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा के लिए शनिवार व रविवार को भी कार्यालय खुला जाएगा।-हर्षित कुमार, आयुक्त नगर निगम
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सोनीपत। नगर निगम ने गृह कर के बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम ने शहर के टॉप 292 प्रॉपर्टी मालिकों को गृहकर जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इन बकायेदारों को 31 अगस्त तक गृह कर जमा कर ब्याज में 75 फीसदी छूट योजना का लाभ उठाने का मौका दिया गया है। एक सितंबर से गृह कर की वसूली नए स्लैब के अनुसार की जाएगी।
नगर निगम ने बकाये गृह कर की वसूली के लिए अभियान तेज कर दिया है। लंबे समय से गृह कर जमा नहीं कराने वाले बड़े प्रॉपर्टी मालिकों की सूची तैयार कर पहले चरण में 292 टॉप डिफाल्टरों को नोटिस भेजे गए हैं। ये वे टॉप डिफाल्टर है जिन पर 5 लाख रुपये तक का गृह कर बकाया है।
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निगम की ओर से साफ किया गया है कि 31 अगस्त तक बकाया राशि जमा कराने वालों को ब्याज में 75 फीसदी की छूट मिलेगी। ऐसे में बकायेदारों के पास राहत पाने के लिए अब केवल कुछ दिन ही शेष हैं। प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा को देखते हुए कार्यालय को शनिवार और रविवार को भी खुला रखा जाएगा। अवकाश के दिनों में भी लोग निगम कार्यालय पहुंचकर अपना गृह कर जमा करा सकेंगे। इससे अंतिम दिनों में कार्यालय में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। अब तक 13.50 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है।
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शहरी स्थानीय निकाय की नई कर पॉलिसी लागू होने के बाद 1 सितंबर से प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारित किया जाएगा। ऐसे में जिन संपत्ति मालिकों पर पुराना कर बकाया है, उनके पास मौजूदा व्यवस्था के तहत बकाया जमा करने के लिए 31 अगस्त तक का समय बचा है। नई व्यवस्था लागू करने के लिए डेटा फीड किया जा रहा है। एक सितंबर से नई कर पॉलिसी प्रभावी हो जाएगी। निगम ने प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और 31 अगस्त से पहले बकाया गृह कर जमा कर ब्याज में मिल रही 75 फीसदी छूट का लाभ उठाएं।
नगर निगम की इस कार्रवाई को गृह कर वसूली अभियान का बड़ा कदम माना जा रहा है। निगम की नजर अब उन प्रॉपर्टी मालिकों पर है, जिन पर लंबे समय से बड़ी राशि बकाया है। नोटिस मिलने के बाद भी बकाया जमा नहीं कराने वाले प्रॉपर्टी मालिकों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उनके कार्यों का निर्धारित समय में निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्यूटी से बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
वर्जन
292 टॉप डिफाल्टर प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रॉपर्टी मालिकों को बकाया गृह कर जमा कराने के लिए कहा गया है। 1 सितंबर से नई व्यवस्था के आधार पर गृहकर वसूल किया जाएगा। साथ ही प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा के लिए शनिवार व रविवार को भी कार्यालय खुला जाएगा।-हर्षित कुमार, आयुक्त नगर निगम