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Sonipat News: बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में नाबालिग को 20 साल कैद
Tue, 29 Apr 2025 12:29 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 29 Apr 2025 12:29 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने बालिका से दुष्कर्म के मामले में नाबालिग को चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ (सीसीएल) मानकर सजा सुनाई है। अदालत ने किशोर को 20 साल कैद व 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में 40 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए है। दुष्कर्म किए जाने से लड़की गर्भवती हो गई थी। मामले में एक अन्य नाबालिग के मामले को सुनवाई के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भेजा गया है।
पुलिस को दी शिकायत में 13 वर्षीय बालिका ने 24 नवंबर, 2023 को बताया था कि उनके पिता की मौत के बाद वह स्कूल से आने पर अपने ताऊ की दुकान पर जाकर हाथ बंटाती थी। उनके ताऊ की दुकान पर अक्सर तीन लड़के आते थे। अप्रैल-मई, 2023 में जब वह पानी लेने गई तो रास्ते में मिले लडक़े ने उसको पार्क में ले जाकर गलत काम किया था। इसके बाद लड़के ने अपने दो साथियों को भी इस बारे में बता दिया था। तीन-चार दिन बाद जब वह दुकान से घर आ रही थी तो उसके दोस्त कशिश ने उसे बीच रास्ते में पकड़ कर एक प्लॉट में लेकर जाकर उसके साथ गलत काम किया था। कुछ दिन बाद जब वह अपनी सहेली के घर जा रही थी तो उनके तीसरे साथी ने उसे पकड़ लिया था और अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में उसकी मां के निधन के बाद वह बहन की ससुराल गई थी। जहां 24 नवंबर, 2023 को पेट दर्द होने पर जांच के बाद चिकित्सक ने उसे गर्भवती बताया था। तब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले में दोषी कशिश को पहले ही 20 साल सजा हो गई थी।
मामले में एक अन्य आरोपी को अदालत ने सीसीएल मानकर सुनवाई की। अब एएसजे नरेंद्र ने नाबालिग को 6 पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में 20 साल कैद के साथ 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।
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पुलिस को दी शिकायत में 13 वर्षीय बालिका ने 24 नवंबर, 2023 को बताया था कि उनके पिता की मौत के बाद वह स्कूल से आने पर अपने ताऊ की दुकान पर जाकर हाथ बंटाती थी। उनके ताऊ की दुकान पर अक्सर तीन लड़के आते थे। अप्रैल-मई, 2023 में जब वह पानी लेने गई तो रास्ते में मिले लडक़े ने उसको पार्क में ले जाकर गलत काम किया था। इसके बाद लड़के ने अपने दो साथियों को भी इस बारे में बता दिया था। तीन-चार दिन बाद जब वह दुकान से घर आ रही थी तो उसके दोस्त कशिश ने उसे बीच रास्ते में पकड़ कर एक प्लॉट में लेकर जाकर उसके साथ गलत काम किया था। कुछ दिन बाद जब वह अपनी सहेली के घर जा रही थी तो उनके तीसरे साथी ने उसे पकड़ लिया था और अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में उसकी मां के निधन के बाद वह बहन की ससुराल गई थी। जहां 24 नवंबर, 2023 को पेट दर्द होने पर जांच के बाद चिकित्सक ने उसे गर्भवती बताया था। तब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले में दोषी कशिश को पहले ही 20 साल सजा हो गई थी।
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मामले में एक अन्य आरोपी को अदालत ने सीसीएल मानकर सुनवाई की। अब एएसजे नरेंद्र ने नाबालिग को 6 पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में 20 साल कैद के साथ 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।
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