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Sonipat News: छोटी दिवाली की रात युवक की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
Tue, 07 Oct 2025 01:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 07 Oct 2025 01:25 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने युवक की चाकू से हमला कर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सैनीपुरा में छोटी दिवाली की रात गली में पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद के दौरान बचाव के लिए आए युवक की हत्या की गई थी।
सैनीपुरा मोहल्ला निवासी श्याम सिंह ने 4 नवंबर, 2021 को सिविल लाइन थाना में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके तीन बेटे सचिन, सुमित व गौरव हैं। 3 नवंबर, 2021 की रात छोटी दिवाली पर सचिन घर के बाहर गली में पटाखे फोड़ रहा था।
इस दौरान आवाज सुनकर पड़ोसी मोहित उर्फ लीमा व उसका भाई मनीष बाहर आए और सचिन के साथ झगड़ा करने लगे। उनके साथ दो अन्य युवक भी थे। वह पटाखा चलाने को लेकर विवाद करने लगे। शोर सुनकर वह और उनका उनका बेटा गौरव (21) व सुमित भी बाहर आ गए।
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मोहित और उनके साथियों को त्योहार होने के चलते झगड़ा नहीं करने के लिए समझाया गया लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी दौरान मोहित ने चाकू से उन पर हमला कर दिया। वह, गौरव तथा सुमित घायल हो गए थे। उन्हें नागरिक अस्पताल ले जाया गया जहां पर चिकित्सक ने गौरव को मृत घोषित कर दिया था।
पुलिस ने श्याम सिंह की शिकायत पर मोहित उर्फ लीमा और अन्य के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। श्याम सिंह ने पुलिस को बताया था कि उनके बेटे गौरव और सचिन का एक महीने पहले भी किसी बात को लेकर मोहित से विवाद हुआ था। उस समय मामला रफा-दफा करा दिया था।
उसके बावजूद वह उसके बेटे से रंजिश रख रहा था। अब उसने बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में आरोपी मोहित व अन्य को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सरताज बसवाना ने मोहित उर्फ लीमा को दोषी करार दिया है। दो अन्य को बरी कर दिया गया। अदालत ने मोहित को उम्रकैद व 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सैनीपुरा मोहल्ला निवासी श्याम सिंह ने 4 नवंबर, 2021 को सिविल लाइन थाना में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके तीन बेटे सचिन, सुमित व गौरव हैं। 3 नवंबर, 2021 की रात छोटी दिवाली पर सचिन घर के बाहर गली में पटाखे फोड़ रहा था।
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इस दौरान आवाज सुनकर पड़ोसी मोहित उर्फ लीमा व उसका भाई मनीष बाहर आए और सचिन के साथ झगड़ा करने लगे। उनके साथ दो अन्य युवक भी थे। वह पटाखा चलाने को लेकर विवाद करने लगे। शोर सुनकर वह और उनका उनका बेटा गौरव (21) व सुमित भी बाहर आ गए।
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मोहित और उनके साथियों को त्योहार होने के चलते झगड़ा नहीं करने के लिए समझाया गया लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी दौरान मोहित ने चाकू से उन पर हमला कर दिया। वह, गौरव तथा सुमित घायल हो गए थे। उन्हें नागरिक अस्पताल ले जाया गया जहां पर चिकित्सक ने गौरव को मृत घोषित कर दिया था।
पुलिस ने श्याम सिंह की शिकायत पर मोहित उर्फ लीमा और अन्य के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। श्याम सिंह ने पुलिस को बताया था कि उनके बेटे गौरव और सचिन का एक महीने पहले भी किसी बात को लेकर मोहित से विवाद हुआ था। उस समय मामला रफा-दफा करा दिया था।
उसके बावजूद वह उसके बेटे से रंजिश रख रहा था। अब उसने बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में आरोपी मोहित व अन्य को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सरताज बसवाना ने मोहित उर्फ लीमा को दोषी करार दिया है। दो अन्य को बरी कर दिया गया। अदालत ने मोहित को उम्रकैद व 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।