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Sonipat: नौ साल की बच्ची से अनैतिक कार्य करने के दोषी को 10 साल कैद, गेहूं का बैग लेकर जाने का दिया लालच

Thu, 08 Feb 2024 04:05 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Thu, 08 Feb 2024 04:05 PM IST
सार

सोनीपत में अदालत ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। सदर थाना क्षेत्र के गांव निवासी पीड़ित बच्ची की मां ने 12 मई, 2023 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके पड़ोसी गांव का रिंकू उनके गांव में पेयजल की सप्लाई करने आता था। बच्ची ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ अनैतिक कृत्य किया है।

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man convicted of committing immoral act with nine year old girl was given 10 years imprisonment In Sonipat
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने नौ साल की बच्ची को बहाना बनाकर उनके घर से लेकर जाने के बाद उसके साथ अनैतिक कृत्य करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना की पूरी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

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सदर थाना क्षेत्र के गांव निवासी पीड़ित बच्ची की मां ने 12 मई, 2023 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके पड़ोसी गांव का रिंकू उनके गांव में पेयजल की सप्लाई करने आता था। वह उनके घर पर भी पेयजल का जग देकर जाता था। उन्होंने बताया था कि आरोपी 11 मई, 2023 को दोपहर बाद बाइक पर उनके घर आया था। उसने कहा था कि उसे गेहूं का बैग लेकर आना है। जिसके लिए अपनी बेटी को उनके साथ भेज दो, यह बैग को पीछे पकड़कर बैठ जाएगी।
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जिस पर बच्ची की मां ने मदद के नाम पर बच्ची को उसके साथ भेज दिया था। बाद में आरोपी बच्ची को घर के बाहर उतारकर भाग गया था। बच्ची ने घर आकर मां को बताया था कि आरोपी ने नहरों के पास ले जाकर उसके साथ अनैतिक कृत्य किया है। जिस पर मामले की शिकायत पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी एसआई उषा की टीम ने कार्रवाई करते हुए 14 मई, 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी को दोषी करार दिया। उसे भादंसं की धारा 376एबी में दस साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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