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तीन हत्यारों को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला सोनीपत
Updated Sun, 05 Jul 2015 02:24 AM IST
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लगभग तीन साल पुराने हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीन कुमार की अदालत ने अपने फैसले में दोषियों जुर्माना भी किया है।
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जुर्माना न भरने की सूरत में अतिरिक्त सजा भुगतने का भी प्रावधान किया गया है। बताया जा रहा है हत्या की इस वारदात को अवैध संबंधों के शक के चलते अंजाम दिया गया था।
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जानकारी अनुसार 28 दिसंबर, 2012 को सतीश निवासी पिनाना ने मोहाना थाना में शिकायत दी थी। शिकायत में उसने अपने भाई सुनील उर्फ भीमा की गुमशुदगी की बात कही थी।
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बाद में मोहाना थाने में ही सतीश ने अपने भाई के अपहरण का शक जाहिर करते हुए गांव के ही कुलदीप और सलीम पर आरोप लगाया था।
सतीश के अनुसार कुलदीप और सलीम ने ही उसके भाई का अपहरण किया है, क्योंकि 28 दिसंबर को सुनील को आखिरी बार इन दोनों के साथ ही देखा गया था।
सतीश की शिकायत पर 18 जनवरी 2013 को अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद कुलदीप और सलीम को काबू किया गया था।
इन दोनों के अलावा साहिल निवासी देवडू को भी गिरफ्तार किया गया था। तीनों आरोपियों को अदालत ने हत्या का दोषी ठहराते हुए अब उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
अदालत ने तीनों दोषियों को 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त कैद की सजा भी भुगतनी होगी।
इस पूरी वारदात के पीछे अवैध संबंधों का शक ही वजह बना। पुलिस का दावा था कि कुलदीप को सुनील पर शक था। शक ये था कि सुनील का कुलदीप के परिवार की एक लड़की के साथ अवैध संबंध है। इसी शक के चलते कुलदीप ने सलीम और साहिल के साथ मिलकर हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया।