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अशक्त बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास

Sun, 07 Aug 2022 01:33 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 07 Aug 2022 01:33 AM IST
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Life imprisonment for raping disabled girl
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने 13 वर्षीय शारीरिक रूप से अशक्त बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर एक साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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एक गांव की रहने वाली महिला ने 23 जून 2021 को पुलिस को बताया था कि उसकी 13 वर्षीय बेटी शारीरिक रूप से अशक्त है। एक माह पहले पड़ोसी देवेंद्र (30) उसकी बेटी को अपने घर ले गया था और जान से मारने की धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 6 पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन जांच अधिकारी संतोष ने आरोपी को बहादुरगढ़ के सेक्टर-16 से गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह अदालत ने आरोपी देवेंद्र को दोषी करार दिया। दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। वहीं धारा 506 में 5 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर 1 साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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