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दहेज हत्या में दोषी पति और सास को उम्रकैद

Fri, 08 Nov 2019 08:36 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 08 Nov 2019 08:36 PM IST
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life imprisonment for dowry killing
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमिंद्र कौर की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पति व सास को दोषी करार दिया है। दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।
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विदित रहे कि मूलरूप से गांव मुंडलाना फिलहाल शहर की राजीव कॉलोनी की रहने वाली सोनिया की शादी 1 मार्च, 2017 को शांति विहार कालोनी निवासी सुमित के साथ हुई थी। 24 अगस्त, 2017 को सोनिया का शव घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में फंदे पर लटका मिला था। जिसकी सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को दी गई थी। सूचना के बाद पहुंचे परिजनों ने सोनिया की मौत पर सवाल खड़े किए थे। उनका आरोप था कि सोनिया के पैर जमीन को छू रहे थे। ऐसे में उसने फंदा नहीं लगाया, उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने सोनिया के पिता जगदीश के बयान पर पति सुमित, सास अंग्रेजो, ससुर, जेठ व जेठानी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। जगदीश ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी सोनिया जब रक्षाबंधन पर्व पर घर आई थी तो उसने बताया था कि ससुराल पक्ष के लोग उससे कार व नकदी की मांग कर रहे है। उन्होंने उसे समझाकर भेज दिया था। उन्हें पता नहीं था कि ससुराल पक्ष के लोग उसकी जान लेंगे। पुलिस ने मामले में आरोपी पति सुमित व सास अंग्रेजो को गिरफ्तार कर लिया था।
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शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे प्रमिंद्र कौर की अदालत ने सुमित व अंग्रेजो को दोषी करार दिया। उन्होंने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।
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