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Sonipat News: लाडो लक्ष्मी योजना...प्रथम चरण में 15414 महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य
Fri, 24 Oct 2025 12:53 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 24 Oct 2025 12:53 AM IST
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सोनीपत। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रथम चरण में जिले की 15414 महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 9500 युवतियाें व महिलाओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। पंचकूला मुख्यालय की ओर से समाज कल्याण विभाग को 44,533 महिलाओं का डाटा भेजा गया है। प्रशासन महिलाओं के दस्तावेजों की जमीनी स्तर पर जांच करवाने में जुटा है।
गांव की पात्र महिलाओं का पंजीकरण करवाने के लिए ग्राम सचिवों की ड्यूटी लगाई गई है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1 नवंबर से 2100 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के तहत महिलाओं के लिए योग्यता मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं। मुख्यालय से भेजे गए डाटा के अनुसार जिला में योजना के लिए 44,533 महिलाएं पात्र है।
इनका पंजीकरण करने के लिए सभी बीडीपीओ को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रत्येक गांव में ग्राम सचिवों को महिलाओं का पंजीकरण करवाने में उनकी मदद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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परिवार पहचान पत्र व रिहायशी प्रमाणपत्र की जांच के माध्यम से अपने लक्ष्य को भेदने पर जुटा है, ताकि केवल पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल सके। अब तक इन दस्तावेजों के सहारे कुछ महिलाएं ऐसी सामने आई हैं, जिन्होंने परिवार की आय अधिक होने व बाहरी होने के बावजूद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है।
योजना के लिए योग्यता मानदंड
लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। परिवार की आय 1 लाख रुपये वार्षिक होनी चाहिए। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की कैंसर पीड़ित महिला, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, स्किल सेल एनीमिया से ग्रसित महिला जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही हैं, वह योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। साथ ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/निराश्रित, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवार, बौना भत्ता, तेजाब पीड़ित महिला/लड़की, अविवाहित महिला, पद्म पुरस्कार विजेता, हरियाणा गौरव सम्मान जैसी योजनाओं के तहत भत्ता पाने वाली महिलाएं भी इस योजना की पात्र नहीं होंगी।
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दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पात्र महिलाओं का मुख्यालय से डाटा प्राप्त हुआ है। इसी आधार पर सभी बीडीपीओ को जल्द से जल्द पात्र महिलाओं का पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके।-लक्षित सरीन, अतिरिक्त उपायुक्त, सोनीपत
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गांव की पात्र महिलाओं का पंजीकरण करवाने के लिए ग्राम सचिवों की ड्यूटी लगाई गई है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1 नवंबर से 2100 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के तहत महिलाओं के लिए योग्यता मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं। मुख्यालय से भेजे गए डाटा के अनुसार जिला में योजना के लिए 44,533 महिलाएं पात्र है।
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इनका पंजीकरण करने के लिए सभी बीडीपीओ को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रत्येक गांव में ग्राम सचिवों को महिलाओं का पंजीकरण करवाने में उनकी मदद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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परिवार पहचान पत्र व रिहायशी प्रमाणपत्र की जांच के माध्यम से अपने लक्ष्य को भेदने पर जुटा है, ताकि केवल पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल सके। अब तक इन दस्तावेजों के सहारे कुछ महिलाएं ऐसी सामने आई हैं, जिन्होंने परिवार की आय अधिक होने व बाहरी होने के बावजूद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है।
योजना के लिए योग्यता मानदंड
लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। परिवार की आय 1 लाख रुपये वार्षिक होनी चाहिए। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की कैंसर पीड़ित महिला, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, स्किल सेल एनीमिया से ग्रसित महिला जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही हैं, वह योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। साथ ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/निराश्रित, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवार, बौना भत्ता, तेजाब पीड़ित महिला/लड़की, अविवाहित महिला, पद्म पुरस्कार विजेता, हरियाणा गौरव सम्मान जैसी योजनाओं के तहत भत्ता पाने वाली महिलाएं भी इस योजना की पात्र नहीं होंगी।
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पात्र महिलाओं का मुख्यालय से डाटा प्राप्त हुआ है। इसी आधार पर सभी बीडीपीओ को जल्द से जल्द पात्र महिलाओं का पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके।-लक्षित सरीन, अतिरिक्त उपायुक्त, सोनीपत