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Sonipat News: अवैध प्लॉट की रजिस्ट्री की शिकायत की जांच शुरू, एसडीएम ने किया तलब
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संवाद न्यूज एजेंसी
गन्नौर। तहसील में अवैध प्लॉट की रजिस्ट्री को लेकर की गई शिकायत पर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। एसडीएम प्रवेश कादियान ने मामले की सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि निर्धारित करते हुए शिकायतकर्ता समेत चार पक्षों को संबंधित रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
गांव गुमड़ निवासी सहदेव सिंह ने उपायुक्त सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया है कि गांव गढ़ी केसरी में 28 जुलाई 2025 को 125 वर्ग गज के प्लाॅट की रजिस्ट्री की गई जबकि संबंधित प्लाॅट डीटीपी या नगर पालिका से स्वीकृत नहीं था।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि बिना आवश्यक स्वीकृति के रजिस्ट्री की गई। शिकायत में विक्रेता, दस्तावेज तैयार करने वाले तथा संबंधित पंजीयन अधिकारी की भूमिका की जांच कर संबंधित रजिस्ट्री निरस्त करने और आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है।
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यह शिकायत संज्ञान में आने पर एसडीएम ने मामले की सुनवाई के लिए 20 जुलाई को शिकायतकर्ता सहित विक्रेता, दस्तावेज तैयार करने वाले अधिवक्ता व तत्कालीन संबंधित पंजीयन अधिकारी को संबंधित दस्तावेजों सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
एसडीएम प्रवेश कादियान के अनुसार सभी पक्षों का पक्ष सुनने और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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गन्नौर। तहसील में अवैध प्लॉट की रजिस्ट्री को लेकर की गई शिकायत पर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। एसडीएम प्रवेश कादियान ने मामले की सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि निर्धारित करते हुए शिकायतकर्ता समेत चार पक्षों को संबंधित रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
गांव गुमड़ निवासी सहदेव सिंह ने उपायुक्त सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया है कि गांव गढ़ी केसरी में 28 जुलाई 2025 को 125 वर्ग गज के प्लाॅट की रजिस्ट्री की गई जबकि संबंधित प्लाॅट डीटीपी या नगर पालिका से स्वीकृत नहीं था।
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शिकायतकर्ता का आरोप है कि बिना आवश्यक स्वीकृति के रजिस्ट्री की गई। शिकायत में विक्रेता, दस्तावेज तैयार करने वाले तथा संबंधित पंजीयन अधिकारी की भूमिका की जांच कर संबंधित रजिस्ट्री निरस्त करने और आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है।
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यह शिकायत संज्ञान में आने पर एसडीएम ने मामले की सुनवाई के लिए 20 जुलाई को शिकायतकर्ता सहित विक्रेता, दस्तावेज तैयार करने वाले अधिवक्ता व तत्कालीन संबंधित पंजीयन अधिकारी को संबंधित दस्तावेजों सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
एसडीएम प्रवेश कादियान के अनुसार सभी पक्षों का पक्ष सुनने और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।