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Sonipat News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल कैद
Fri, 16 May 2025 01:40 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 16 May 2025 01:40 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 16 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
महिला ने 4 जुलाई, 2024 को मोहाना थाना पुलिस को बताया था कि वह तथा उनके पति मजदूरी करते हैं। उनके तीन बच्चे हैं। घटना के दिन दो छोटे बेटे बाहर खेलने चले गए थे। उनकी 15 साल की बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान पड़ोसी धर्मबीर उनके घर में घुस गया और बेटी के साथ छेड़खानी करने लगा। उसी दौरान उनके बेटे घर पर आ गए। धर्मबीर ने किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। उनकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी धर्मबीर को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे नरेंद्र की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। उसे वीरवार को सजा सुनाते हुए 8 पॉक्सो एक्ट में चार साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माना व अन्य धाराओं में भी छह हजार रुपये जुर्माना व सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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महिला ने 4 जुलाई, 2024 को मोहाना थाना पुलिस को बताया था कि वह तथा उनके पति मजदूरी करते हैं। उनके तीन बच्चे हैं। घटना के दिन दो छोटे बेटे बाहर खेलने चले गए थे। उनकी 15 साल की बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान पड़ोसी धर्मबीर उनके घर में घुस गया और बेटी के साथ छेड़खानी करने लगा। उसी दौरान उनके बेटे घर पर आ गए। धर्मबीर ने किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। उनकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी धर्मबीर को गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे नरेंद्र की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। उसे वीरवार को सजा सुनाते हुए 8 पॉक्सो एक्ट में चार साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माना व अन्य धाराओं में भी छह हजार रुपये जुर्माना व सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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