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लूटपाट करने के चार दोषियों को 10 साल की कैद

Fri, 31 Jan 2020 07:39 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jan 2020 07:39 PM IST
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Four Guilty 10 years imprisonment in looted case
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने ट्राला चालक पर जानलेवा हमला कर लूटपाट के मामले में सुनवाई करते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को दस-दस साल कैद व 35000-35000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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मामले को लेकर गोहाना की एकता कालोनी निवासी संजीव ने शहर थाना गोहाना में 10 जनवरी, 2018 को शिकायत दी थी कि वह गांव सरगथल निवासी संदीप का ट्राला चलाता है। वह 9 जनवरी, 2018 की रात को अपने ट्राला को घर के पास खड़ा कर ट्राला में ही बैठा था। इसी दौरान वजीरपुरा का नवीन उर्फ कालू, गामड़ी का अमरजीत, एकता कॉलोनी का राजेश उर्फ राजू व विनय उसके पास आए थे। उन्होंने उसके साथ मारपीट कर दी थी। वह नशे में थे। उन्होंने उसे ट्राला से नीचे गिरा दिया था। साथ ही उससे 70000 रुपये लूट लिए थे। उन्होंने उस पर ट्राला चढ़ाकर उसे मारने का प्रयास किया था। हमले में वह घायल हो गया था। इसके बाद आरोपी ट्राला लूटकर फरार हो गए थे। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर दी थी। तत्कालीन एसआई जलजीत की टीम ने आरोपी नवीन, राजेश व अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों से छीने गए ट्राले को गांव बड़ौता के निकट से बरामद किया गया था। बाद में चौथे आरोपी विनय को भी काबू किया गया था। एएसजे देवेंद्र सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने चारों को लूट के मामले में 10 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना तथा हत्या के प्रयास के मामले में सात साल कैद व 10000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
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