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मुख्यमंत्री राहत कोष: योजना में अब तीन की जगह 25 बीमारियों के इलाज में मिलेगी आर्थिक सहायता

Sat, 25 Jun 2022 10:52 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 25 Jun 2022 10:52 PM IST
सार

आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं होने वाले जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता मिलेगी। सांसद रमेश कौशिक ने योजना के उचित ढंग से क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक ली।

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Financial assistance will be given in the treatment of 25 diseases under the mukhyamantri rahat kosh yojana Haryana
लघु सचिवालय में शनिवार को आयोजित बैठक में सांसद रमेश कौशिक अधिकारियों को जानकारी देते। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

हरियाणा में सोनीपत लोकसभा से सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि हरियाणा सरकार जरूरतमंद व्यक्ति को बेहतर उपचार दिलाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसे लेकर अब मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में संशोधन किया गया है। योजना के तहत अब तीन नहीं बल्कि 25 बीमारियों के इलाज के लिए जरूरतमंद व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

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जो जरूरतमंद व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होते, उन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वह शनिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के उचित ढंग से क्रियान्वयन के लिए लघु सचिवालय में संबंधित अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
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सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राज्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार जरूरतमंद व्यक्ति के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कई योजनाएं लागू कर रही है। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के लिए कमेटी के समक्ष अब तक 9 आवेदनों में से 6 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।
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जिनमें से 2 आवेदकों को योजना के तहत राशि प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत अब 25 गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जरूरतमंद लोगों को बीमारी के इलाज के लिए दी जाने वाली राशि के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दिया गया है। 

उपायुक्त ने बताया कि कमेटी में संबंधित सांसद, विधायक, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर निगम के मेयर, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद व नगर पालिका के चेयरमैन भी शामिल किए गए हैं। इस कमेटी का नोडल अधिकारी नगराधीश को नियुक्त किया गया है। मरीज की आय की वेरिफिकेशन का कार्य तहसीलदार व मेडिकल बिलों की वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी सीएमओ की रहेगी।

इसके बाद प्रार्थी का आवेदन पत्र पोर्टल के माध्यम से उपायुक्त के पास पहुंच जाएगा। कमेटी आवेदन पत्रों की जांच करेगी। कमेटी जांच करके आवेदन पत्रों को मुख्यालय भेज देगी। मुख्यालय द्वारा तुरंत प्रभाव से पात्र व्यक्ति के खाते में मुख्यमंत्री राहत राशि पहुंचा दी जाएगी।

बैठक में राई से विधायक मोहनलाल बड़ौली, एडवोकेट सुंदर सिंह रापड़िया, नगराधीश डॉ. अनमोल, एसडीएम सोनीपत शशि वसुंधरा, एसडीएम खरखौदा शिखा, एसडीएम गन्नौर सुरेंद्र दून, एसडीएम गोहाना आशीष कुमार व डॉ. गीता दहिया आदि मौजूद रहे।


सरल पोर्टल पर करना होगा आवेदन
सांसद रमेश कौशिक ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि योजना के तहत लाभ लेने वाले प्रार्थी को सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ बीमारी के इलाज पर खर्च होने वाली राशि व एंबुलेंस के खर्चे के साथ सभी बिल अपलोड कराने होंगे। इसके बाद सीएमओ बिलों की वेरिफिकेशन करने के उपरांत जिला स्तरीय कमेटी के पास 10 दिन के अंदर भेजना सुनिश्चित करेंगे। तहसीलदार आय वेरिफिकेशन के कार्य की रिपोर्ट 4 दिन के अंदर कमेटी के पास भेजेंगे, ताकि प्रार्थी को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा सके।

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