प्रदूषण को लेकर हरियाणा में सख्ती: अब इन वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री, सरकार लागू करने जा रही नए नियम
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा राज्य इस साल दिल्ली की तर्ज पर कड़े कदम उठाने वाला है। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए हरियाणा के NCR जिलों में ये सख्ती की जाएगी। डिटेल में पढ़ें खबर...
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वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश के एनसीआर जिलों में नवंबर से बीएस-4 मानक की बसों का संचालन बंद करने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब होने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत बीएस-4 मानक की बसों के प्रवेश पर रोक लगाई जाती थी।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए इस बार सोनीपत के साथ ही हरियाणा के एनसीआर में आने वाले अन्य जिलों में भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इनमें हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले बीएस-4 मानक के डीजल वाहन, जैसे छोटे वाहन, लोडिंग वाहन, मिनी ट्रक और अन्य छोटे व्यावसायिक वाहन शामिल होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे 1 नवंबर से पहले अपने पुराने बीएस-4 वाहनों का वैकल्पिक प्रबंध कर लें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
अप्रैल में शुरू हुआ बीएस-6 में परिवर्तन
जिले में रोडवेज प्रशासन द्वारा किलोमीटर स्कीम की 62 बसों का संचालन किया जाता है। ये बसें वर्तमान में बीएस-4 मानक की हैं। दिल्ली में प्रदूषण के चलते बीएस-4 मानक के डीजल वाहनों पर रोक के कारण ये बसें दिल्ली रूट पर नहीं जा पा रही थीं। अप्रैल 2025 से इन बसों को बीएस-6 में बदलने का काम शुरू हो चुका है। सोनीपत से बीएस-4 की बसों का संचालन करीब पांच साल पहले शुरू हुआ था। तब से ये बसें लोकल और लंबे रूट पर चल रही हैं। दिल्ली में बीएस-4 मानक के वाहनों पर रोक लगने के बाद दिल्ली या दिल्ली से निकलकर आगरा, जयपुर, अजमेर रूट पर किलोमीटर स्कीम की बसों का संचालन बंद था।
हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में 1 नवंबर से दिल्ली की तर्ज पर बीएस-4 मानक की बसों पर प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाली बीएस-4 मानक की बसों के अलावा अन्य वाहनों पर यह आदेश लागू होगा। -निर्मल कश्यप, सीनियर एनवायरमेंट इंजीनियर
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