फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Despite the order of the Divisional Commissioner, the Sarpanch did not get the charge.

Sonipat News: मंडल आयुक्त के आदेश के बाद भई सरपंच को नहीं मिला चार्ज

Thu, 07 May 2026 07:42 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Thu, 07 May 2026 07:42 PM IST
विज्ञापन
Despite the order of the Divisional Commissioner, the Sarpanch did not get the charge.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

गन्नौर। गांव पांची जाटान के सरपंच अशोक ने आयुक्त मंडल रोहतक की ओर से बहाल किए जाने के बाद भी पंचायत का चार्ज नहीं मिलने पर समाधान शिविर में एसडीएम को शिकायत दी है। उनका आरोप है कि बीडीपीओ की ओर से अब तक चार्ज नहीं दिया जा रहा। इससे पंचायत का कार्य प्रभावित हो रहा है।
सरपंच ने बताया कि उन्हें 12 मार्च को तत्कालीन उपायुक्त ने निलंबित कर दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने आयुक्त मंडल रोहतक के न्यायालय में अपील दायर की थी। उन्होंने बताया कि आयुक्त मंडल रोहतक ने 21 अप्रैल को जारी आदेश में उन्हें दोबारा सरपंच पद पर बहाल कर दिया पर अब तक चार्ज नहीं सौंपा गया है।
विज्ञापन

उन्होंने एसडीएम को दी शिकायत में कहा कि निलंबन से पहले गांव में कई विकास कार्य करवाए गए थे जिनकी अदायगी अभी लंबित है। आरोप लगाया कि जेई टेक्निकल की ओर से कार्यों का एमबी में इंद्राज नहीं किया गया जिसके कारण भुगतान प्रक्रिया रुकी हुई है। साथ ही ग्राम सचिव को भी विकास कार्यों का रिकाॅर्ड दर्ज कर अदायगी करवाने के निर्देश देने की मांग उठाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सरपंच ने कहा कि चार्ज नहीं मिलने और भुगतान लंबित रहने से गांव के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने समाधान शिविर में प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर पंचायत का चार्ज दिलाने और लंबित भुगतान जारी करवाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed