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Sonipat News: गणतंत्र दिवस समारोह को को लेकर डीसीपी ने जारी किया पहला आदेश, जिले में धारा-144 लागू

Sat, 07 Jan 2023 11:18 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Jan 2023 11:18 PM IST
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DCP issued first order regarding Republic Day celebrations, Section-144 implemented in the district
डीसीपी निकिता खट्टर। विज्ञप्ति - फोटो : Sonipat
सोनीपत। पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद मजिस्ट्रेट के रूप में डीसीपी ने जिले में पहला निर्देश जारी किया है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर डीसीपी मुख्यालय की ओर से जिले में लघु सचिवालय, जिला कारागार तथा पुलिस लाइन क्षेत्र में धारा-144 लगा दी गई है। यह निर्देश हरियाणा गृह मंत्रालय के आदेश दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नरेट बनने के लिए पुलिस के एसीपी, डीसीपी व सीपी को मजिस्ट्रेट के अधिकार मिल गए हैं। धारा-144 का 4 फरवरी तक लागू रहेगी।
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पुलिस कमिश्ननरेट बनने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर को पुलिस उपायुक्त मुख्यालय बनाया गया है। जिससे उन्हें मजिस्ट्रेट के अधिकार भी मिल गए हैं। उन्होंने मजिस्ट्रेट के रूप में गृह मंत्रालय के आदेश पर अपना पहला निर्देश जारी करते हुए जिले में धारा-144 लागू कर दी है। अभी तक धारा-144 को लागू करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट के पास होता था।
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डीसीपी निकिता खट्टर ने कहा कि लघु सचिवालय, जिला कारागार व पुलिस लाइन परिसर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं। ज्यादातर सरकारी कार्यालय इसी क्षेत्र में है। इसके अलावा जिला कारागार में शातिर अपराधियों को रखा गया है। साथ ही पुलिस लाइन स्थित जिला शस्त्रागार में हथियारों का भंडारण है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के उपर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ड्रोन या अन्य हवा में उड़ने वाले उपकरण का उपयोग नहीं कर सकता है। डीसीपी निकिता खट्टर ने कहा कि धारा-144 के दौरान धरना, प्रदर्शन, पंचायत व जुलूस के लिए प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह निर्देश 4 फरवरी तक लागू रहेंगे। इस दौरान कोई व्यक्ति इन निर्देशों का पालन करते नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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