{"_id":"64bfcc863bb2d588290d17b5","slug":"sonipat-teacher-sentenced-to-life-imprisonment-for-raping-a-teenager-2023-07-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonipat: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को आजीवन कारावास, उर्दू की शिक्षा लेने दोषी के घर गई थी किशोरी","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}
Sonipat: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को आजीवन कारावास, उर्दू की शिक्षा लेने दोषी के घर गई थी किशोरी
Tue, 25 Jul 2023 06:52 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 25 Jul 2023 06:52 PM IST
सार
किशोरी उर्दू की शिक्षा लेने दोषी के घर गई थी। उसके बाद खरखौदा के एक चौक पर बेसुध मिली थी। अदालत ने दोषी पर 1.80 लाख रुपये जुर्माना भी किया है। डेढ़ लाख रुपये पीड़ित को देने का आदेश है।
विज्ञापन
court demo
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के दोषी उर्दू के शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। छात्रा दोषी के घर उर्दू पढ़ने के लिए जाती थी।
विज्ञापन
खरखौदा क्षेत्र की महिला ने 14 फरवरी, 2022 को पुलिस को बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी शिक्षक नूर इस्लाम के पास उर्दू पढ़ने के लिए जाती थी। वह दिन में 11 बजे उसके घर गई थी। जब वह काफी देर तक नहीं आई तो वह उसे ढूंढते हुए नूर इस्लाम के घर गई। वहां पर न तो बेटी मिली और न ही नूर इस्लाम। महिला ने आरोपी की पत्नी से पूछा तो उसने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
विज्ञापन
इसके बाद उसे बेटी के शहर के एक चौक पर बेसुध पड़े होने की सूचना मिली थी। जब उसने जाकर बेटी को संभाला तो उसने बताया कि नूर इस्लाम उसे जबरन कार में बैठाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वह उसे चौक के पास उतारकर भाग गया।
विज्ञापन
महिला ने बताया कि वह बेटी का अस्पताल लेकर गई और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने महिला के बयान पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जांच अधिकारी एसआई देवेंद्र कुमार ने नूर इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया था।
मंगलवार को मामले में एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने नूर इस्लाम को दोषी करार देते हुए 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 366 में दस साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में तीन साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, 84 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से डेढ़ लाख रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।