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युवती से दुष्कर्म के दोषी को सात साल कैद

Fri, 17 Feb 2017 11:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत।
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत। Updated Fri, 17 Feb 2017 11:49 PM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने युवती से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
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क्षेत्र के एक गांव की एक युवती ने 30 जनवरी, 2016 को थाना बरोदा में शिकायत दी थी कि वह अपने खेत की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसे गांव का ही सतेंद्र उर्फ धारा मिला था। धारा उसे जबरन पकड़ कर गन्ने के खेत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। धारा ने युवती को इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। युवती पहले तो डर गई थी, लेकिन बाद में उसने अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया था। परिजन उसे लेकर पुलिस के पास गए थे। पुलिस ने युवती के बयान पर दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सतेंद्र उर्फ धारा को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे गगनगीत कौर ने सतेंद्र को दोषी करार दिया। दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई गई है।
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