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Sonipat: भारतीय न्याय संहिता के तहत सदर थाना में दर्ज हुआ पहला मुकदमा, ALM से लूटपाट का है मामला
Mon, 01 Jul 2024 10:19 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Mon, 01 Jul 2024 10:19 PM IST
सार
रात को बिजली ठीक करने जा रहे एएलएम पर हमला कर चार बदमाशों ने लूटपाट की है। बदमाश बिजली कर्मी का मोबाइल और बाइक लूटकर भाग गए।
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भारतीय न्याय संहिता।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
भारतीय न्याय संहिता के तहत सोनीपत में सदर थाना पुलिस ने प्रदेश का पहला (संभावित) लूट का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बिजली कर्मी से लूट की वारदात में सोमवार तड़के 3:04 बजे भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 (4) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पहले लूट की वारदात में भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती थी।
गांव बड़वासनी निवासी मंजीत ने सोनीपत सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बिजली निगम में गांव भठगांव के बिजली घर पर बतौर एएलएम कार्यरत है। रविवार रात वह अपनी ड्यूटी पर था। रात को उनके पास गांव रतनगढ़ ट्रांसफार्मर की बिजली आपूर्ति खराब होने की शिकायत आई।
वह शिकायत के समाधान के लिए रात करीब 12:25 बजे अपनी बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ जा रहा था। वह जब भठगांव व रतनगढ़ के बीच पहुंचा तो सड़क पर खड़े तीन-चार युवकों ने उनकी बाइक रुकवा ली। एक युवक ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अन्य युवकों ने पिटाई शुरू कर दी। आरोपियों ने उनकी जेब से मोबाइल फोन निकाल लिया और बाइक लूटकर भाग गए।
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दोषियों को 14 साल तक की सजा का प्रावधान
1 जुलाई से नए कानून लागू हो चुके हैं। अब आपराधिक मुकदमे भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं के तहत किए जाने लगे हैं। सोनीपत की सदर थाना पुलिस ने लूट की वारदात में धारा 309(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लूट की इस वारदात को रात में अंजाम दिया गया है। इसके तहत आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर उन्हें 14 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। नए कानून के तहत अगर लूट की वारदात दिन में घटित होती है तो उसके आरोपियों को दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान रहेगा।
बिजली कर्मचारी से रात को हुई लूट की वारदात में शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-309(4) में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान कर जल्द काबू किया जाएगा। -सिलेंद्र सिंह, जांच अधिकारी, सदर थाना, सोनीपत
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गांव बड़वासनी निवासी मंजीत ने सोनीपत सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बिजली निगम में गांव भठगांव के बिजली घर पर बतौर एएलएम कार्यरत है। रविवार रात वह अपनी ड्यूटी पर था। रात को उनके पास गांव रतनगढ़ ट्रांसफार्मर की बिजली आपूर्ति खराब होने की शिकायत आई।
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वह शिकायत के समाधान के लिए रात करीब 12:25 बजे अपनी बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ जा रहा था। वह जब भठगांव व रतनगढ़ के बीच पहुंचा तो सड़क पर खड़े तीन-चार युवकों ने उनकी बाइक रुकवा ली। एक युवक ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अन्य युवकों ने पिटाई शुरू कर दी। आरोपियों ने उनकी जेब से मोबाइल फोन निकाल लिया और बाइक लूटकर भाग गए।
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दोषियों को 14 साल तक की सजा का प्रावधान
1 जुलाई से नए कानून लागू हो चुके हैं। अब आपराधिक मुकदमे भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं के तहत किए जाने लगे हैं। सोनीपत की सदर थाना पुलिस ने लूट की वारदात में धारा 309(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लूट की इस वारदात को रात में अंजाम दिया गया है। इसके तहत आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर उन्हें 14 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। नए कानून के तहत अगर लूट की वारदात दिन में घटित होती है तो उसके आरोपियों को दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान रहेगा।
बिजली कर्मचारी से रात को हुई लूट की वारदात में शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-309(4) में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान कर जल्द काबू किया जाएगा। -सिलेंद्र सिंह, जांच अधिकारी, सदर थाना, सोनीपत