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सोनीपत: मादक पदार्थ तस्कर को दस साल की कैद, 1 किलो 720 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था

Wed, 20 Sep 2023 06:17 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 20 Sep 2023 06:17 PM IST
सार

गांव शामड़ी के सुभाष को सीआईए स्टाफ गोहाना की टीम ने 1 किलो 720 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। अब कोर्ट ने 20 एनडीपीएस एक्ट में 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Sonipat: Drug smuggler gets ten years imprisonment
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल ने मादक पदार्थ तस्कर को 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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सीआईए स्टाफ गोहाना के तत्कालीन एसआई धर्मबीर ने 10 जुलाई, 2020 को सदर थाना गोहाना पुलिस को बताया था कि वह अपनी टीम के साथ गांव शामड़ी के पास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि गांव शामड़ी निवासी सुभाष मादक पदार्थ बेचता है। वह चरस लेकर गांव पुगथला की तरफ से आएगा। इस दौरान एक बुजुर्ग हाथ में पॉलिथीन लेकर आता हुआ दिखाई दिया।
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पुलिस को देखकर वह लौटने लगा तो उसे पकड़ कर पॉलिथीन की तलाशी ली गई तो उसमें से एक किलो 720 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि वह चरस को 80 हजार रुपये में हरिद्वार, उत्तराखंड लाया था। अब मामले में सुनवाई के बाद एएसजे राजेंद्र पाल गोयल ने सुभाष को दोषी करार देते हुए 20 एनडीपीएस एक्ट में 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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