फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   sonipat, court, student murder

छात्र की हत्या करने वाले को उम्रकैद

Tue, 21 Feb 2017 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत।
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत। Updated Tue, 21 Feb 2017 12:22 AM IST
विज्ञापन
जाहरी गांव में मामूली विवाद में तेजधार हथियार से हमला करके छात्र की हत्या करने वाले को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विज्ञापन

जाहरी गांव में 13 जुलाई 2014 को मामूली कहासुनी के बाद नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र विकास पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया गया था। उसको गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान छात्र की मौत हो गई थी। उसके पिता बिजेंद्र ने मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को देते हुए आरोपी बलराम सहित कई अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की कोर्ट में चल रहा था, जहां सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने बलराम को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed