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छात्र की हत्या करने वाले को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत।
Updated Tue, 21 Feb 2017 12:22 AM IST
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जाहरी गांव में मामूली विवाद में तेजधार हथियार से हमला करके छात्र की हत्या करने वाले को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
जाहरी गांव में 13 जुलाई 2014 को मामूली कहासुनी के बाद नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र विकास पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया गया था। उसको गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान छात्र की मौत हो गई थी। उसके पिता बिजेंद्र ने मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को देते हुए आरोपी बलराम सहित कई अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की कोर्ट में चल रहा था, जहां सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने बलराम को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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जाहरी गांव में 13 जुलाई 2014 को मामूली कहासुनी के बाद नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र विकास पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया गया था। उसको गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान छात्र की मौत हो गई थी। उसके पिता बिजेंद्र ने मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को देते हुए आरोपी बलराम सहित कई अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की कोर्ट में चल रहा था, जहां सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने बलराम को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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