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Sonipat: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद, किशोरी को बहकाकर गांव से बहकाकर ले गया बहादुरगढ़ था आरोपी

Sat, 03 Jun 2023 02:42 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Sat, 03 Jun 2023 02:42 PM IST
सार

कुंडली थाना क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने 5 मई, 2022 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि उनके रिंकू उनकी 16 साल की बहन को बहकाकर ले गया है। उनकी बहन 11वीं कक्षा की छात्रा थी। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में जांच करते हुए कुंडली थाना पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था।

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Rape convict in Sonipat was imprisoned for 20 years
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

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पुलिस ने आरोपी को 20 मई, 2022 को किया गिरफ्तार
कुंडली थाना क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने 5 मई, 2022 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि उनके रिंकू उनकी 16 साल की बहन को बहकाकर ले गया है। उनकी बहन 11वीं कक्षा की छात्रा थी। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में जांच करते हुए कुंडली थाना पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। किशोरी ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने उसे झज्जर के बहादुरगढ़ में ले गया था। वहां कमरा लेकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था
मामले में पुलिस ने दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए कुंडली थाना के जांच अधिकारी उदय सिंह की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रिंकू को 20 मई, 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लेने के बाद घटनास्थल की निशानदेही कराई थी। उसके बाद पुलिस ने सुबूत जुटाने के बाद आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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जुर्माना न देने पर 22 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी को दोषी करार था। शनिवार को मामले में सजा सुनाते हुए अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 363 व 366 में पांच-पांच साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर 22 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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