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Sonipat: लॉकडाउन में पत्नी के घर जाने की जिद पर कर दी थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

Fri, 07 Jul 2023 04:58 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Fri, 07 Jul 2023 04:58 PM IST
सार

सोनीपत में दोषी ने लॉकडाउन में पत्नी के घर जाने की जिद पर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी थी। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।

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Murder done on insistence of going to wife house in lockdown, Sonipat court sentenced life imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने पत्नी की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। दोषी ने लॉकडाउन में पत्नी के घर जाने की जिद पर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी थी।

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पत्नी की शेविंग ब्लेड से गला रेतकर हत्या के बाद खुद भी की थी आत्महत्या की कोशिश
गांव सैदपुर निवासी रामकरण ने 7 मई, 2020 को खरखौदा पुलिस को बताया था कि उन्होंने गांव में किराए के कमरे बना रखे हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के गांव मोहनपुरा निवासी रामबीर (26) अपनी पत्नी देवसती (21) व तीन वर्षीय बच्ची रोशनी के साथ किराये पर रहता है। वह सैदपुर स्थित एक फैक्टरी में नौकरी करता है। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगा हुआ था। दोनों पति-पत्नी के बीच घर जाने को विवाद चल रहा था। घटना की रात को घर में हुई कहासुनी के बाद रामबीर ने अपनी पत्नी के गले पर शेविंग ब्लेड से वार कर दिया था। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
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कोरोना काल में 7 मई, 2020 की रात को दिया था वारदात का अंजाम
वारदात के बाद रामबीर ने अपने गले को भी काट लिया था। मकान मालिक व पड़ोसियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल रामबीर को पीजीआई, रोहतक में भर्ती कराया था। पीजीआई से छुट्टी मिलने के बाद 15 मई, 2020 को पुलिस ने आरोपी रामबीर को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि उनकी पत्नी घर जाने की जिद कर रही थी। जबकि उसने कहा था कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में घर जाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इस पर वह क्लेश करने लगी थी। जिसके बाद उसने आवेश में आकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उससे वारदात में प्रयुक्त ब्लेड बरामद करने के बाद उसे अदालत में पेश किया था, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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जांच अधिकारी के अनुसार
मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे शैलेंद्र सिंह ने आरोपी रामबीर को दोषी करार दिया। अदालत ने शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी रामबीर को भादंसं की धारा 302 में उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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