फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Man jailed for five years for sexually abusing a 12-year-old girl in Sonipat

Sonipat: 12 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी को पांच साल कैद, 60 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 01 Dec 2022 07:01 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 01 Dec 2022 07:01 PM IST
सार

पिता से अलग मां के साथ रह रही बच्ची ने पिता को अवगत कराया था। सिटी थाना गोहाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने बच्ची की मां के पास आने वाले रोहतक के कृष्ण को गिरफ्तार किया था।

विज्ञापन
Man jailed for five years for sexually abusing a 12-year-old girl in Sonipat
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने 12 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी को पांच साल कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर 13 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन


सिटी थाना गोहाना पुलिस को एक व्यक्ति ने 29 दिसंबर 2021 को शिकायत दी थी कि उनकी पत्नी अनबन के चलते उनसे अलग रहती है। उनकी दो बेटियां भी पत्नी के साथ रहती हैं। उनकी 12 साल की बेटी 28 दिसंबर 2021 को उनके पास आई थी। वह छठी कक्षा की छात्रा है। उसकी बेटी ने बताया था कि उनके घर आने वाले अंकल कृष्ण ने उसके साथ गलत हरकत की है।
विज्ञापन


साथ ही विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की है। वह रोती हुई उसके पास आई थी। व्यक्ति ने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने व्यक्ति के बयान पर आरोपी रोहतक निवासी कृष्ण के खिलाफ मारपीट, छेड़खानी व 10 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे न्यायालय में पेश कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। वीरवार को मामले में अदालत ने दोषी को 10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 354 में भी पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना तथा 323 में एक साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed