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सोनीपत: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, युवक पर धमकी देकर रुपये मांगने का भी था आरोप 

Wed, 11 May 2022 08:59 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 11 May 2022 08:59 PM IST
सार

विवाहिता ने मायके के युवक पर धमकी देकर कई बार दुष्कर्म करने व एक लाख रुपये मांगने का दबाव देने का आरोप लगाया था। मुरथल थाना क्षेत्र के गांव की युवती की बरोदा थाना क्षेत्र के गांव में शादी हुई थी। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया। 

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Man convicted of rape gets ten years imprisonment in Sonipat of  Haryana
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में महिला के मायके के रहने वाले युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 21 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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बरोदा थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने 3 दिसंबर, 2019 को बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि उसका मायका मुरथल थाना क्षेत्र के गांव में है। उसकी शादी करीब 15 साल पहले हुई थी और उसके पास तीन बच्चे हैं। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके गांव का अजय उसके साथ संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा है। आरोपी उसके साथ पहले भी कई बार दुष्कर्म कर चुका है।
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अब आरोपी उसके साथ संबंध बनाने या एक लाख रुपये देने की मांग कर रहा है। ऐसा नहीं करने पर वह उसके पति व बच्चों को मारने की धमकी दे रहा है। इस पर उसने पुलिस को शिकायत दी है। बरोदा थाना पुलिस ने अजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने अजय को दोषी करार दिया। बुधवार को मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने दोषी अजय को भादंसं की धारा 376 (2)(एन) में 10 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 384 में तीन साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना व 506 में दो साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 21 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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