फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Life imprisonment to three accused of murder in Sonipat of Haryana

अब जीवन सलाखों के पीछे: प्रेम प्रसंग में कराई थी चाचा ससुर की हत्या; दोषी महिला, उसके प्रेमी समेत तीन को सजा

Wed, 13 Sep 2023 04:50 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 13 Sep 2023 04:50 PM IST
सार

21 जून 2019 की रात को गांव राजलू गढ़ी निवासी संजय की हत्या हुई थी। महिला के पति ने अपने चाचा की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित का आरोप था कि उनकी पत्नी के गांव के कुलदीप से प्रेम संबंध थे, घटना की रात दोनों में झगड़ा होने पर पत्नी ने कॉल कर प्रेमी व अन्य को बुला वारदात को अंजाम दिलवाया था।

विज्ञापन
Life imprisonment to three accused of murder in Sonipat of Haryana
Life imprisonment

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य ने प्रेम प्रसंग में चाचा ससुर की हत्या कराने के मामले में आरोपी महिला, उसके प्रेमी व प्रेमी के दोस्त को दोषी करार दिया है। तीनों दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 10500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर साढ़े तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन


गांव राजलू गढ़ी निवासी नरेंद्र ने 22 जून 2019 को गन्नौर थाना पुलिस को बताया था कि उनकी पत्नी अन्नू के गांव के ही कुलदीप उर्फ कल्दू के साथ प्रेम संबंध हैं। कुलदीप धमकी देकर अक्सर उसकी पत्नी के पास रहता था। नरेंद्र ने बताया था कि 21 जून की रात करीब 10 बजे उसकी पत्नी के साथ उनका झगड़ा हो गया था।
विज्ञापन


जिसके बाद उसकी पत्नी ने कुलदीप को फोन कर उनके घर बुला लिया था। जिसके बाद कुलदीप अपने साथियों व अपनी मां के साथ उनके घर में घुस आया था। नरेंद्र ने बताया था कि उन्होंने घर में घुसते ही धारदार हथियार से उनके साथ ही उनके चाचा संजय व मां मूर्ति पर हमला कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिसमें उनके चाचा व उसे काफी चोट लगी थी। उनके चाचा के सिर व पैरों पर हमला किया गया था। बाद में शोर मचाने पर आरोपी भाग गए थे। उन्हें उनके भाई ने अस्पताल में पहुंचाया था। जहां पर उनके चाचा संजय को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने मामले में नरेंद्र के बयान पर 22 जून, 2019 को हत्या व मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कुलदीप की मां रोशनी, उसके दोस्त गांव भोगीपुर राजलू निवासी राहुल व सचिन, अन्नू को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही आश्रय देने के आरोप में बबली को गिरफ्तार किया गया था। बाद में तत्कालीन सीआईए-2 प्रभारी विवेक मलिक की टीम ने मुख्य आरोपी कुलदीप उर्फ कल्दू को राजलू गढ़ी-लल्हेड़ी चौक से गिरफ्तार किया था। सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।


मामले में सुनवाई के बाद एएसजे डॉ.संजीव आर्य ने कुलदीप, राहुल व अन्नू को दोषी करार दिया। तीन अन्य आरोपियों को रिहा कर दिया गया था। मामले में बुधवार को अदालत ने तीनों दोषियों को हत्या में उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना तथा मारपीट में छह माह की सजा व 500-500 रुपये जुर्माना सुनाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed