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Sonipat: किशोरी की हत्या और दुष्कर्म के दोषी सनकी प्रेमी को आजीवन कारावास, चाकू मारकर उतारा था मौत के घाट

Mon, 23 Jan 2023 07:36 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 23 Jan 2023 07:36 PM IST
सार

दो माह की गर्भवती प्रेमिका की सरेआम चाकू मारकर हत्या की थी। किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद बहादुरगढ़ में दुष्कर्म किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। 

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Life imprisonment to convicted of murdering and raping a teenager in Sonipat
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी की सरेआम चाकू मारकर हत्या करने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी प्रेमी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास व 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ने किशोरी से बहादुरगढ़ में दुष्कर्म किया था। घटना के समय किशोरी अपनी मां के साथ दोषी के खिलाफ शिकायत देने थाना में जा रही थी।

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22 मई, 2020 को सिटी गोहाना थाना पुलिस को महिला ने बताया था कि गोहाना की खटीक बस्ती निवासी हन्नी ने उसकी 16 वर्षीय बेटी की आंबेडकर चौक पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। महिला के बयान पर पुलिस ने हन्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
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महिला ने आरोप लगाया था कि हन्नी करीब सात माह पहले उसकी बेटी को बहकाकर ले गया था, जिस पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन बाद में उनका समझौता हो गया था। महिला ने बताया था कि हन्नी करीब पांच माह पहले उसकी बेटी को फिर अपने साथ ले गया था और धमकी दी थी कि किसी को कुछ बताने पर उसके बच्चे को मार देगा। बेटी को हन्नी ने परेशान करना शुरू कर दिया था। घटना के दिन उनकी बेटी अपने घर पहुंच गई थी और परिजनों को बताया था कि हन्नी ने उसके साथ जबरन कई बार संबंध बनाए हैं।
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उसने बहादुरगढ़ में उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। जिस पर किशोरी अपनी मां के साथ हन्नी के खिलाफ शहर थाना में शिकायत देने जा रही थी। हन्नी को इस बारे में पता चल गया था और रास्ते में ही उसने आंबेडकर चौक पर उनकी बेटी को चाकू मार दिए थे। जिससे वह घायल बेटी को लेकर पीजीआई रोहतक गए थे। जहां पर उनकी बेटी को मृत घोषित दिया था।

पीजीआई में बेटी के शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। पुलिस ने हत्या के दो दिन बाद आरोपी हन्नी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया था। पूछताछ में हन्नी को पुलिस को बताया कि उसके किशोरी से दोस्ताना संबंध थे और वह दोनों कुछ समय तक बहादुरगढ़ रहे।

लॉकडाउन में काम बंद होने पर दोनों वापस खटीक बस्ती में अपने घर लौट आए थे। किशोरी ने उसका कहना मानना बंद कर दिया था जिसके चलते उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने पीजीआई रोहतक में किशोरी के शव की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जुटाई। रिपोर्ट में पता चला था वह दो माह की गर्भवती भी थी। जिस पर पुलिस ने दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी थी।


मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी हन्नी को दोषी करार दिया। सोमवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने हन्नी को 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 302 में भी आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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