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हत्या करने के तीन दोषियों को उम्रकैद: आश्रय देने वाले को चार साल कैद, फरसे व गंडासे से किया था युवक का मर्डर
Thu, 01 Jun 2023 03:57 PM IST
नवीन दलाल
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: नवीन दलाल
Updated Thu, 01 Jun 2023 03:57 PM IST
सार
सोनीपत के गांव खानपुर कलां निवासी दिलबाग सिंह ने 27 अप्रैल, 2019 को सदर गोहाना थाना पुलिस को बताया था कि 26 अप्रैल, 2019 की रात को उनके छोटे भाई कृष्ण गांव में मोहना भवन की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान गांव के संदीप ने बिजेंद्र, जगजीत व अन्य संग मिलकर उनके भाई पर फरसे व गंडासे से हमला कर दिया था। लाठियां भी मारी गई थी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल ने युवक की फरसे व गंडासे से हमला कर हत्या करने के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही षड्यंत्र के तहत आश्रय देने के दोषी को भी चार साल कैद की सजा दी है। तीन दोषियों पर नौ-नौ हजार रुपये जुर्माना किया गया है। चौथे दोषी पर चार हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
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पिटाई की रंजिश में हमला करने की बात की थी कुबूल
गांव खानपुर कलां निवासी दिलबाग सिंह ने 27 अप्रैल, 2019 को सदर गोहाना थाना पुलिस को बताया था कि 26 अप्रैल, 2019 की रात को उनके छोटे भाई कृष्ण गांव में मोहना भवन की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान गांव के संदीप ने बिजेंद्र, जगजीत व अन्य संग मिलकर उनके भाई पर फरसे व गंडासे से हमला कर दिया था। लाठियां भी मारी गई थी। जिससे उनके भाई लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए थे। इसी बीच ग्रामीणों के बाहर आने पर वह जान से मारने की धमकी देकर व पहले की पिटाई की रंजिश में हमला करने की बात कहकर मौके से भाग गए थे।
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गांव खानपुर कलां में 26 अप्रैल, 2019 को किया था हमला, एक दिन बाद हो गई थी मौत
जिस पर उन्होंने अपने भाई कृष्ण को महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल, खानपुर में भर्ती कराया था। जहां पर उन्हें गंभीर हालत के चलते रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया था। 27 अप्रैल, 2019 को उनके भाई की उपचार के दौरान पीजीआई में मौत हो गई थी। दिलबाग की शिकायत पर सदर थाना गोहाना पुलिस ने गांव खानपुर कलां निवासी संदीप, जगजीत, बिजेंद्र, अंकित, नफे सिंह व अन्य पर हत्या व साजिश का मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में बाद में सीआईए गोहाना की टीम ने पानीपत के गांव परढ़ाना निवासी कृष्ण को आरोपियों को आश्रय देने व षड्यंत्र में गिरफ्तार किया था।
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एएसजे राजेंद्र पाल गोयल ने सुनाई सजा
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे राजेंद्र पाल गोयल ने संदीप, जगजीत, बिजेंद्र को हत्या व षड्यंत्र तथा कृष्ण को आश्रय देने का दोषी करार दिया है। अदालत ने संदीप, जगजीत व बिजेंद्र को भादंसं की धारा 302 में उम्रकैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना तथा षड्यंत्र रचने में दो साल कैद व दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर 10 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। वहीं कृष्ण को भादंसं की धारा 212 व 120बी में चार साल कैद व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर चार माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है।