फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   bilbilan village girl rape, 10 years jail to rapist, sonipat

दोषी को सात साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना

Mon, 25 Jul 2016 12:04 AM IST
Sonipat
Sonipat Updated Mon, 25 Jul 2016 12:04 AM IST
विज्ञापन
bilbilan village girl rape, 10 years jail to rapist, sonipat
Jail - फोटो : demo
बिलबिलान गांव के बहुचर्चित दलित किशोरी से दुष्कर्म के मामले में शनिवार को एएसजे गगनजीत कौर की अदालत ने आरोपी युवक सुखवंत को दोषी मानते हुए सात साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में पीड़िता आत्महत्या कर जान दे चुकी है।
विज्ञापन


गांव बिलबिलान निवासी एक लड़की ने फरवरी, 2015 को थाना सदर गोहाना में शिकायत दी थी कि वह अपनी बहनों के साथ खेत में लकड़ी लेने गई थी। दोपहर को खेत में लकड़ी एकत्र करते हुए उसकी बहन उससे अलग हो गई। इसी दौरान गांव का सुखवंत शराब के नशे में उसके पास आया। वह उसका मुंह बंद कर जबरन उठाकर अपने गन्ने के खेत में ले गया और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुराचार किया। रात को भी आरोपी ने उसे खेत में ही रखा।
विज्ञापन


अगले दिन जब उसके परिजन उसे तलाश करते हुए खेतों में पहुंचे तो आरोपी उसे चुप रहने की धमकी देकर फरार हो गया। परिजन उसे लेकर सदर थाने में पहुंचे और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। तत्कालीन डीएसपी विनोद कुमार की टीम ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


फंदा लगा पीड़िता ने कर ली थी आत्महत्या
दलित किशोरी के उत्पीड़न का मामला उस समय चर्चित हो गया था, जब पीड़िता ने मार्च, 2015 में घर में ही फंदा लगाकर जान दे दी थी। मामला एससी-एसटी आयोग तक पहुंच गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed