फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   फायर ब्रिगेड कर्मी की हत्या व सैलून संचालक पर जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को उम्रकैद

फायर ब्रिगेड कर्मी की हत्या व सैलून संचालक पर जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को उम्रकैद

Tue, 09 Apr 2019 06:12 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 09 Apr 2019 06:12 PM IST
विज्ञापन
फायर ब्रिगेड कर्मी की हत्या व सैलून संचालक पर जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को उम्रकैद
फायर ब्रिगेड कर्मी की हत्या व सैलून संचालक पर जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को उम्रकैद
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने फायर ब्रिगेड कर्मी की हत्या व सैलून संचालक पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 17-17 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विदित रहे कि गांव सेरसा निवासी राहुल ने कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि 26 मार्च, 2016 की देर शाम को उसका चाचा प्रवीण गांव के वीरेंद्र उर्फ धाकड़ के सैलून पर सेविंग कराने पहुंचा था। प्रवीण दिल्ली में दमकल विभाग में नौकरी करता था। जिस समय वीरेंद्र प्रवीण की कटिंग कर रहा था, उसी समय बाइक सवार दो युवक सैलून पर पहुंचे थे और प्रवीण पर गोलियां बरसा दी थीं। बीच-बचाव में वीरेंद्र उतरा तो उसके भी पेट में गोली मार दी थी। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए थे। राहुल ने गांव के अमित व संदीप पर हत्या का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था। राहुल का आरोप था कि कुछ दिन पहले शादी समारोह में अमित का प्रवीण के साथ झगड़ा हुआ था, इसी की रंजिश रखते हुए अमित ने इस वारदात को अंजाम दिया था। सीआईए सोनीपत की टीम ने बाद में दोनों आरोपियों को काबू कर लिया था। जिस पर अमित ने पुलिस का बताया था कि वारदात से सप्ताह भर पहले उसकी इको वैन का शीशा तोड़ने को लेकर उसकी गांव के टिंकू व सोनू से कहासुनी हुई थी। बाद में प्रवीण ने दोनों के साथ मिलकर अमित की पिटाई कर दी थी। साथ ही दुर्व्यवहार भी किया था। इसके चलते गांव में उसकी बेइज्जती हो गई थी। इसी में उसने अपने दोस्त संदीप के साथ मिलकर प्रवीण की हत्या की थी। मामले में दोनों आरोपियों को हथियार देने के आरोप में संदीप उर्फ डागू और नवीन को भी नामजद किया गया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि अदालत ने दोनों की संलिप्तता नहीं मिलने पर उन्हें बरी कर दिया है।
विज्ञापन

मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे अश्विनी कुमार की अदालत ने दो आरोपियों सेरसा निवासी अमित व संदीप को दोषी करार दिया है। अदालत ने आईपीसी की धारा 302 में उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 307 में 7 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना तथा अवैध शस्त्र अधिनियम में एक साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


सैलून संचालक की भी हो चुकी है हत्या
प्रवीण हत्याकांड में चश्मदीद गवाह सैलून संचालक वीरेंद्र उर्फ धाकड़ की भी हत्या की जा चुकी है। वीरेंद्र ने प्रवीण हत्याकांड के बाद अपने घर के पास ही दोबारा से सैलून खोल लिया था। वह 28 मई, 2017 की रात को अपने सैलून पर था। तभी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed