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दहेज हत्या में दोषी पति को सात साल कैद
Updated Fri, 27 Jul 2018 12:56 AM IST
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दहेज हत्या में दोषी पति को सात साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरोप साबित होने पर दोषी पति को सात साल कैद की सजा सुनाई है। विवाहिता ने जहर खाकर जान दे दी थी। गांव भिगान निवासी निदेश ने 20 नवंबर, 2016 को गन्नौर थाना में बताया कि उसने अपनी बहन राजरानी (27) की शादी वर्ष 2010 में गांव सनपेड़ा निवासी मनोज के साथ की थी। शादी के बाद से ही उसका बहनोई उसकी उसकी बहन को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगा था। वह कई मायके से आर्थिक मदद लेकर गई, उसके बावजूद मनोज उसे प्रताड़ित करता था। वह शराब का आदी था। उसकी बहन ने दो लड़कों को जन्म दिया, इसके बाद भी आरोपी उसकी बहन को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करता रहा। उसने बताया था कि अक्तूबर, 2016 के अंतिम सप्ताह में भी आरोपी ने उसकी बहन को पीटकर घर से निकाल दिया था। बाद मेें आरोपी 2 नवंबर, 2016 को उनके घर आकर उसकी बहन को ले गया था। आरोपी ने उसकी बहन को इतना प्रताड़ित किया कि उसने जहर खा लिया था। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन गन्नौर जीटी रोड चौकी प्रभारी सेठी मलिक ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया था। वीरवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने मनोज को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे सात साल कैद की सजा सुनाई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरोप साबित होने पर दोषी पति को सात साल कैद की सजा सुनाई है। विवाहिता ने जहर खाकर जान दे दी थी। गांव भिगान निवासी निदेश ने 20 नवंबर, 2016 को गन्नौर थाना में बताया कि उसने अपनी बहन राजरानी (27) की शादी वर्ष 2010 में गांव सनपेड़ा निवासी मनोज के साथ की थी। शादी के बाद से ही उसका बहनोई उसकी उसकी बहन को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगा था। वह कई मायके से आर्थिक मदद लेकर गई, उसके बावजूद मनोज उसे प्रताड़ित करता था। वह शराब का आदी था। उसकी बहन ने दो लड़कों को जन्म दिया, इसके बाद भी आरोपी उसकी बहन को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करता रहा। उसने बताया था कि अक्तूबर, 2016 के अंतिम सप्ताह में भी आरोपी ने उसकी बहन को पीटकर घर से निकाल दिया था। बाद मेें आरोपी 2 नवंबर, 2016 को उनके घर आकर उसकी बहन को ले गया था। आरोपी ने उसकी बहन को इतना प्रताड़ित किया कि उसने जहर खा लिया था। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन गन्नौर जीटी रोड चौकी प्रभारी सेठी मलिक ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया था। वीरवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने मनोज को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे सात साल कैद की सजा सुनाई है।