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सजा: छह साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी को 5 साल की कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Tue, 14 Dec 2021 08:18 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 14 Dec 2021 08:18 PM IST
सार

जुलाई 2020 में एक महिला ने सोनीपत सदर थाने में मामला दर्ज कराया था। अब आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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5 years imprisonment for indecent act with six year old girl
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने छह साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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सोनीपत सदर थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने 14 जुलाई 2020 को पुलिस को बताया था कि उसकी छह साल की बेटी दूसरी कक्षा की छात्रा है। उसकी बेटी पड़ोसी के घर गाय को आटा डालने गई थी। इसी दौरान उसकी बेटी के साथ घर में मौजूद राजू नाम के युवक ने अश्लील हरकत कर दी थी। उसकी बेटी शोर मचाकर भाग आई थी। बच्ची ने घर आकर मामले से अवगत कराया था। बच्ची की मां की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने छेड़छाड़ और 10 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। 

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एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने राजू को दोषी करार दिया है। दोषी को पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में 10 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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