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मादक पदार्थ तस्करी में एक को 10 व दूसरे को 4 साल की कैद
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए दोष साबित होने पर एक दोषी को दस साल व दूसरे को चार साल कैद की सजा सुनाई है। एक दोषी पर एक लाख व दूसरे पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
गन्नौर थाना में कार्यरत एएसआई रमेश कुमार की टीम ने 10 जुलाई, 2016 को गश्त के दौरान अगवानपुर के पास से दो युवकों को संदिग्ध हालत में काबू किया था। पुलिस ने एक युवक से बरामद बैग की तलाशी ली थी तो उसमें करीब एक किलो चरस मिली थी। युवकों ने अपनी पहचान पांची जाटान निवासी राकेश उर्फ डागा व रविंद्र उर्फ लाखा के रूप में दी थी। पुलिस ने बैग राकेश के पास से बरामद किया था। दोनों के खिलाफ मादक द्रव्य निरोधक अधिनियम में मामला दर्ज किया गया था। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
शनिवार को मामले की सुनवाई के बाद एएसजे राजेश शर्मा की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी राकेश उर्फ दस साल कैद व एक लाख रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं दोषी रविंद्र उर्फ लाखा हो चार साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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गन्नौर थाना में कार्यरत एएसआई रमेश कुमार की टीम ने 10 जुलाई, 2016 को गश्त के दौरान अगवानपुर के पास से दो युवकों को संदिग्ध हालत में काबू किया था। पुलिस ने एक युवक से बरामद बैग की तलाशी ली थी तो उसमें करीब एक किलो चरस मिली थी। युवकों ने अपनी पहचान पांची जाटान निवासी राकेश उर्फ डागा व रविंद्र उर्फ लाखा के रूप में दी थी। पुलिस ने बैग राकेश के पास से बरामद किया था। दोनों के खिलाफ मादक द्रव्य निरोधक अधिनियम में मामला दर्ज किया गया था। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
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शनिवार को मामले की सुनवाई के बाद एएसजे राजेश शर्मा की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी राकेश उर्फ दस साल कैद व एक लाख रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं दोषी रविंद्र उर्फ लाखा हो चार साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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