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Sonipat: घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद, 60 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 18 Oct 2022 09:46 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 18 Oct 2022 09:46 PM IST
सार

अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश हैं। जुर्माना राशि जमा न कराने पर 15 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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20 years imprisonment to rapist of teenager in Sonipat
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। 

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सिटी थाना क्षेत्र की रहने वाली 14 वर्षीय एक लड़की ने 20 जनवरी, 2021 को पुलिस को बताया था कि वह आठवीं कक्षा की छात्रा है। वह दिन के समय घर पर अकेली थी। उसके परिवार के सदस्य किसी काम से बाहर गए थे। दोपहर बाद करीब तीन बजे मूलरूप से जींद फिलहाल उनके पड़ोस में रहने वाला नीरज उनके घर में घुस आया था। आरोपी ने घर में आते ही उसका मुंह दबा लिया था और उसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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इस दौरान हाथापाई में उसे चोट लग गई थी। उसके परिवार के सदस्यों के आने पर आरोपी वहां से भाग गया था। जिस पर पुलिस को शिकायत दी गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन जांच अधिकारी एसआई उषा की टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी नीरज को दोषी करार दिया है। मंगलवार को मामले में सजा सुनाते हुए अदालत ने दोषी को 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 452 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना राशि जमा न कराने पर 15 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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