फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   20 years imprisonment for sexually assaulting 12-year-old girl in Sonipat

Sonipat: 12 साल की बालिका का यौन उत्पीड़न करने के दोषी को 20 साल की कैद, 70 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 26 Aug 2022 06:37 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 26 Aug 2022 06:37 PM IST
सार

अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार पीड़िता को देने के आदेश हैं।बरोदा थाना में मई 2020 को केस दर्ज हुआ था। मामले में दो अन्य नामजद का जुवेनाइल कोर्ट में केस चल रहा है।

विज्ञापन
20 years imprisonment for sexually assaulting 12-year-old girl in Sonipat
court new - फोटो : istock

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने 12 साल की बालिका का यौन उत्पीड़न करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। मामले में दो अन्य नामजद किशोरों की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है।

विज्ञापन


बरोदा थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 7 मई 2020 को पुलिस को बताया था कि 28 अप्रैल 2020 को वह अपनी पत्नी व बेटे के साथ खेत में गया था। घर पर उसकी 12 साल की बेटी अकेली थी। जब वह घर पहुंचे तो उसकी बेटी काफी सहमी हुई थी। उसने उससे बातचीत की तो उसने कुछ जानकारी नहीं दी। बाद में 6 मई 2020 को जब उसकी बेटी की तबीयत में कुछ सुधार हुआ तो उन्होंने उससे बातचीत की थी।
विज्ञापन


बेटी की बात सुनकर वह स्तब्ध रह गए थे। उसकी बेटी ने बताया कि वीरेंद्र व दो अन्य उनके घर में घुस आए थे। उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती छेड़खानी की थी। उसके शोर मचाने पर आरोपी भाग गए थे। वह किसी को मामले के बारे में बताने पर उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिसके डर के चलते वह चुप रही थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही दो अन्य नाबालिग को काबू किया गया था। उनका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चला गया।


मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने वीरेंद्र को दोषी करार दिया है। अदालत ने वीरेंद्र को 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 452 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं 506 में दो साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर 16 माह कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed