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किशोरी को बहकाकर लेकर जाने वाले युवक को तीन साल की सजा
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किशोरी को बहलाकर लेकर जाने वाले युवक को तीन साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने किशोरी को बहलाकर ले जाने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार है। अदालत ने दोषी को तीन साल कैद व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विदित रहे कि कुंडली थाना में दिसंबर, 2017 में एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहलाकर ले जाया गया है। व्यक्ति ने गांव के ही सुनील उर्फ लीली पर शक जाहिर किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए एसआई नरेश कुमार की टीम ने आरोपी सुनील उर्फ लीली को 28 जनवरी, 2018 को महाराष्ट्र के जिला सांगली के अहिल्या नगर से काबू कर लिया था। पुलिस ने नाबालिग लड़की को भी बरामद कर लिया था। आरोपी किशोरी को बहकाकर अपने मौसेरे भाई के पास महाराष्ट्र ले गया था। वहीं पर लड़की को रखा गया था।
मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को एएसजे डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने सुनील को दोषी करार दिया है। उसे भादंसं धारा 366 में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा 363 में दो साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने किशोरी को बहलाकर ले जाने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार है। अदालत ने दोषी को तीन साल कैद व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विदित रहे कि कुंडली थाना में दिसंबर, 2017 में एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहलाकर ले जाया गया है। व्यक्ति ने गांव के ही सुनील उर्फ लीली पर शक जाहिर किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए एसआई नरेश कुमार की टीम ने आरोपी सुनील उर्फ लीली को 28 जनवरी, 2018 को महाराष्ट्र के जिला सांगली के अहिल्या नगर से काबू कर लिया था। पुलिस ने नाबालिग लड़की को भी बरामद कर लिया था। आरोपी किशोरी को बहकाकर अपने मौसेरे भाई के पास महाराष्ट्र ले गया था। वहीं पर लड़की को रखा गया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को एएसजे डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने सुनील को दोषी करार दिया है। उसे भादंसं धारा 366 में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा 363 में दो साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
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