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Sonipat: घूरने की रंजिश में चाकू से पांच वार कर की थी चचेरे भाई की हत्या, दोषी को उम्रकैद; 2020 का था मामला
Tue, 04 Feb 2025 06:31 PM IST
नवीन दलाल
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: नवीन दलाल
Updated Tue, 04 Feb 2025 06:31 PM IST
सार
मामले में तत्कालीन एसआई महावीर सिंह की टीम ने आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि वह जौली रोड पर खेतों के रास्ते में पुलिया पर बैठा था। तब सुभाष वहां से गुजरने लगा तो वह उसे घूरकर देख रहा था।
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सांकेतिक
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने गांव सरगथल में चचेरे भाई की हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है।
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गांव सरगथल निवासी शमशेर ने 5 जून, 2020 को सदर गोहाना थाना पुलिस को बताया था कि उनके भाई सुभाष सुबह करीब छह बजे घर के गेट पर खड़े थे। इसी दौरान उनका चचेरा भाई मोहित घर के बाहर आया था और सुभाष पर चाकू से ताबड़तोड़ पांच वार कर भाग गया था। शमशेर ने बताया था कि घटना के समय वह छत पर खड़े थे। जब उन्होंने मोहित को सुभाष पर चाकू से वार करते देखा तो शोर मचा दिया था। वह अपने भाई को लेकर खानपुर कलां स्थित बीपीएस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचे थे। जहां चिकित्सक ने उनके भाई को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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मामले में तत्कालीन एसआई महावीर सिंह की टीम ने आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि वह जौली रोड पर खेतों के रास्ते में पुलिया पर बैठा था। तब सुभाष वहां से गुजरने लगा तो वह उसे घूरकर देख रहा था। उसके मना करने पर उसकी सुभाष के साथ कहासुनी हो गई थी। उस समय आसपास के लोगों ने बीच-बचाव करा दिया था। इसी के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उससे चाकू बरामद करने के बाद उसे अदालत में पेश किया था। जहां उसे जेल भेज दिया था।
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मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुभाष चंद्र सरोए ने आरोपी सुभाष को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।