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बाइक लूट में दोषी को 10 साल की कैद 50 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 25 Feb 2021 12:55 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 25 Feb 2021 12:55 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्नोई की अदालत ने बाइक लूट के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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यूपी के गाजियाबाद स्थित मोहन नगर की न्यू करहेड़ा कालोनी के रहने वाले चांद तारा ने 9 अगस्त, 2018 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि वह नाथूपुर स्थित कंपनी में काम करता है। वह दोपहर करीब साढ़े 12 बजे बारोटा से बाइक पर सवार होकर कंपनी जा रहा था। जब वह नाथूपुर गांव के पास पहुंचा था तो खेत से अचानक निकलकर एक युवक उसकी बाइक के आगे आ गया था। युवक के हाथ में पिस्तौल थी। उसने युवक को देखकर बाइक रोक दी थी। जिस पर युवक ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल लगा दी थी। बाद में उसने बाइक से धक्का मारकर उसे नीचे गिरा गया था। युवक ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में वह उसकी बाइक लेकर बारोटा की तरफ भाग गया था। पुलिस ने चांद तारा के बयान पर लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए एसटीएफ सोनीपत की टीम ने आरोपी गांव सफियाबाद निवासी विवेक उर्फ विक्की उर्फ बगड़ा को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
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मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे राहुल बिश्नोई की अदालत ने विवेक उर्फ विक्की उर्फ बगड़ा को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को भादसं की धारा 379बी में 10 साल कैद व 25000 रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद और धारा 397 में सात साल कैद व 25000 रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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हत्या के दो मामलों में भी नामजद है विक्की
विवेक उर्फ विक्की को बाइक लूट के मामले में दोषी करार दिया गया है। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ बारोटा व नरेला में हत्या के दो मामले भी दर्ज हैं। दोनों मामले फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन हैं। बारोटा के पास हुई हत्या के मामले में लूटी गई बाइक को प्रयोग किए जाने का आरोप है। आरोप है कि बाइक लूट के 10-15 मिनट बाद ही उसने बारोटा शराब ठेके पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।
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