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Sonipat News: परिसर में बैनर और होर्डिंग लगाने पर पाबंदी

Mon, 17 Feb 2025 01:36 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Mon, 17 Feb 2025 01:36 AM IST
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Ban on putting banners and hoardings in the premises
फोटो :07: सोनीपत बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर निर्देश जारी करते चुनाव अधिकारी व सहायक चुनाव अधिका
सोनीपत। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारियों ने बार परिसर व चेंबर्स में किसी भी प्रत्याशी के होर्डिंग व बैनर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 28 फरवरी को होना है। इसे लेकर उम्मीदवार होर्डिंग, बैनर और पोस्टर नहीं लगा सकेंगे। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी पवन दहिया जारी पत्र में लिखा है कि जिला बार एसोसिएशन की ओर से प्रत्याशियों को कहा गया कि वह अपने चुनाव प्रचार में अनावश्यक रूप से होर्डिंग, बैनर और पोस्टर आदि नहीं लगाएंगे। किसी ने लगाए हैं तो उन्हें बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और पंफलेट को हटाने को कहा गया है। ऐसा न करने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ता अधिनियम और बार काउंसिल की तरफ से बनाए गए चुनाव नियम की पालना नहीं करने पर उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द भी किया जा सकता है।
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यह है चुनावी शेड्यूल

नामांकन वापसी : 17 फरवरी को सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक

छटनी : 17 फरवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक

मतदान : 28 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक

मतगणना : 28 फरवरी को शाम 4 बजे के बाद
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