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विधानसभा चुनाव : राजनीतिक चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग करेगी एमसीएमसी कमेटी
Thu, 22 Aug 2024 11:09 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Thu, 22 Aug 2024 11:09 PM IST
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सोनीपत। प्रदेश में 01 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव के दौरान उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार पर निगरानी रखने के लिए जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि यह कमेटी चुनाव के दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग करेगी। वहीं पेड न्यूज व चुनावी विज्ञापनों पर भी नजर रखेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के अनुरूप राजनीतिक दलों से प्रचार करने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उम्मीदवार व राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा। वहीं प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के लिए भी एमसीएमसी कमेटी से प्री सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। विज्ञापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों सहित अन्य उम्मीदवारों को निर्धारित समय पूर्व एमसीएमसी कमेटी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कमेटी विज्ञापन सामग्री की जांच कर स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करेगी। पंपलेट, इश्तहार, बैनर, एलईडी विज्ञापन सामग्री के लिए चुनाव आयोग ने दरें निर्धारित की हुई हैं, उसी अनुसार उम्मीदवार के चुनाव खर्च में राशि जोड़ी जाएगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के अनुरूप राजनीतिक दलों से प्रचार करने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उम्मीदवार व राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा। वहीं प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के लिए भी एमसीएमसी कमेटी से प्री सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। विज्ञापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों सहित अन्य उम्मीदवारों को निर्धारित समय पूर्व एमसीएमसी कमेटी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कमेटी विज्ञापन सामग्री की जांच कर स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करेगी। पंपलेट, इश्तहार, बैनर, एलईडी विज्ञापन सामग्री के लिए चुनाव आयोग ने दरें निर्धारित की हुई हैं, उसी अनुसार उम्मीदवार के चुनाव खर्च में राशि जोड़ी जाएगी।
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