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वायु के बाद अब ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती : रात के समय डीजे व लाउडस्पीकर बजाने पर रोक

Thu, 19 Dec 2024 02:05 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Thu, 19 Dec 2024 02:05 AM IST
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After Vayu, now strictness on noise pollution: ban on playing DJ and loudspeakers at night
सोनीपत। वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण भी लोगों के लिए परेशानी बन रहा है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद जिले में पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पहल की है। पुलिस ने जिले में रात के समय डीजे व लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही समारोहों में हथियारों के प्रयोग व हर्ष फायरिंग पर भी प्रतिबंध लगाया है। आदेश रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे।
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डीसीपी मुख्यालय मनबीर सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश जारी कर तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा है। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण से परेशान एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील दायर कर रात के समय ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों पर प्रतिबंध की गुहार लगाई थी। इसी कड़ी में उच्च न्यायालय ने सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को आदेश जारी किए हैं। सोनीपत पुलिस आयुक्तालय के उपायुक्त (मुख्यालय) मनबीर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पहले 144) के तहत आदेश जारी करते हुए तुरंत प्रभाव से प्रावधान लागू कर दिए हैं। आदेशों की उल्लंघन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीजे और हथियारों के दुरुपयोग से होने वाली घटनाओं जैसे विवाद, दुर्घटनाओं और सामाजिक शांति भंग होने के मामलों को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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डीजे और लाउडस्पीकर पर रहेगा प्रतिबंध

सार्वजनिक स्थलों, विवाह, धार्मिक कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों में डीजे और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम का उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। विशेष समारोहों के लिए अनुमति ली जा सकती है, लेकिन उनमें भी ध्वनि स्तर को निर्धारित सीमा में रखने का सख्त निर्देश भी दिए हैं।
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हथियारों व हर्ष फायरिंग पर रोक

किसी भी सार्वजनिक या निजी आयोजन में हथियारों के प्रयोग व हर्ष फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। हथियारों की सार्वजनिक प्रदर्शनी और खतरनाक उपयोग को गैर-कानूनी घोषित किया गया है।

समय सीमा और क्षेत्र

आदेश रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह प्रतिबंध जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगा। इसके लिए सभी थाना प्रभारियों व चौकी प्रभारियों को आदेशों की अनुपालना के निर्देश दिए गए हैं।


उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दंड और सजा का प्रावधान है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।
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