{"_id":"6acd4bef9351b570760c8933","slug":"accused-of-stabbing-in-the-stomach-denied-bail-for-the-second-time-sonipat-news-c-197-1-snp1001-162241-2026-10-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonipat News: पेट में चाकू मारने के आरोपी को दूसरी बार भी नहीं मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sonipat News: पेट में चाकू मारने के आरोपी को दूसरी बार भी नहीं मिली जमानत
Tue, 13 Oct 2026 02:36 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
सोनीपत। गोहाना में युवक के पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी राहुल उर्फ सचिन को दूसरी बार भी जमानत नहीं मिली। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने मामले की गंभीरता, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों की गवाही लंबित होने और आरोपी के पूर्व आचरण को ध्यान में रखते हुए उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने बीमारी और मुकदमे की सुनवाई में देरी का हवाला देकर जमानत मांगी थी लेकिन अदालत ने इन दलीलों को राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं माना।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गोहाना के वजीरपुरा निवासी रिंकू एक मई की शाम अपने साथियों साहिल और सौरभ के साथ खाना खाने के बाद सिगरेट खरीदने के लिए मोर चौक की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान राहुल उर्फ सचिन वहां पहुंचा और रास्ता रोककर रिंकू के पेट में चाकू मार दिया।
साहिल ने बीच-बचाव कर रिंकू को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया और अजीत की दुकान तक पहुंचाया। रात करीब 11 बजे वाहन की व्यवस्था करके रिंकू को सरकारी अस्पताल गोहाना ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन
शिकायत के आधार पर पुलिस ने गोहाना शहर थाने में एक मई को प्राथमिकी दर्ज की थी। इस आधार पर आरोपी को 12 मई को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद करने का दावा किया।
आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि मामले में आरोप तय हो चुके हैं लेकिन दो अवसर मिलने के बावजूद किसी गवाह की गवाही नहीं हुई है। ऐसे में मुकदमे के निपटारे में लंबा समय लग सकता है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी हेपेटाइटिस-सी से पीड़ित है और उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
जमानत का विरोध करते हुए सरकारी पक्ष ने कहा कि आरोपी ने रिंकू के पेट में धारदार हथियार से चोट पहुंचाई थी। घटना और धमकी से संबंधित दृश्य सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हैं। गवाहों की गवाही अभी बाकी है।
आरोपी के खिलाफ गोहाना शहर थाने में तीन अन्य मामले दर्ज होने का तर्क भी रखा गया। अदालत ने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता को लगी चोट गंभीर है और गवाहों की गवाही अभी नहीं हुई है। बीमारी के संबंध में कहा कि आरोपी जेल में भी उपचार करवा सकता है।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार गोहाना के वजीरपुरा निवासी रिंकू एक मई की शाम अपने साथियों साहिल और सौरभ के साथ खाना खाने के बाद सिगरेट खरीदने के लिए मोर चौक की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान राहुल उर्फ सचिन वहां पहुंचा और रास्ता रोककर रिंकू के पेट में चाकू मार दिया।
विज्ञापन
साहिल ने बीच-बचाव कर रिंकू को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया और अजीत की दुकान तक पहुंचाया। रात करीब 11 बजे वाहन की व्यवस्था करके रिंकू को सरकारी अस्पताल गोहाना ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन
शिकायत के आधार पर पुलिस ने गोहाना शहर थाने में एक मई को प्राथमिकी दर्ज की थी। इस आधार पर आरोपी को 12 मई को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद करने का दावा किया।
आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि मामले में आरोप तय हो चुके हैं लेकिन दो अवसर मिलने के बावजूद किसी गवाह की गवाही नहीं हुई है। ऐसे में मुकदमे के निपटारे में लंबा समय लग सकता है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी हेपेटाइटिस-सी से पीड़ित है और उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
जमानत का विरोध करते हुए सरकारी पक्ष ने कहा कि आरोपी ने रिंकू के पेट में धारदार हथियार से चोट पहुंचाई थी। घटना और धमकी से संबंधित दृश्य सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हैं। गवाहों की गवाही अभी बाकी है।
आरोपी के खिलाफ गोहाना शहर थाने में तीन अन्य मामले दर्ज होने का तर्क भी रखा गया। अदालत ने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता को लगी चोट गंभीर है और गवाहों की गवाही अभी नहीं हुई है। बीमारी के संबंध में कहा कि आरोपी जेल में भी उपचार करवा सकता है।